दिल्ली आबकारी नीति करप्शन केस: 3 आरोपियों से पूछताछ के बाद बयान दर्ज, ED से भी FIR साझा

आबकारी केस में सीबीआई ने गुरुवार को केस दर्ज किया था। एफआईआर को ईडी से भी साझा किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द इस केस में ईडी की भी एंट्री होने वाली है। वित्तीय जांच एजेंसी, इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। 
 

Dheerendra Gopal | Published : Aug 20, 2022 6:54 PM IST

Delhi Excise Policy corruption case: आप सरकार (AAP Government) में कथित आबकारी नीति को लागू करने में हुए भ्रष्टाचार के मामले (Delhi Excise Policy corruption case) में सीबीआई (CBI) ने जांच तेज कर दी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के घर पर रेड के अगले दिन सीबीआई ने तीन अन्य आरोपियों से पूछताछ के बाद उनके बयान दर्ज किए हैं। सीबीआई ने डिप्टी सीएम के आवास समेत देश के सात राज्यों के 31 ठिकानों पर शुक्रवार को रेड किया था। इस केस में 15 लोग नामजद किए गए हैं।

शनिवार को तीन आरोपियों से पूछताछ

सीबीआई सूत्रों के अनुसार शनिवार को आबकारी नीति स्कैम में नामजद तीन आरोपियों को ऑफिस बुलाकर पूछताछ किया। इन लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। सीबीआई द्वारा शुक्रवार को रेड के दौरान मिले दस्तावेजों में वित्तीय लेनदेन से संबंधित भी पूछताछ करने की बात कही जा रही है। आरोपियों से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई जिसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों से फिर पूछताछ की जा सकती है। 

रेड में मिले दस्तावेज-गैजेट्स आदि की जांच के बाद अन्य को समन

सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि एक बार दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ-साथ बैंक लेनदेन की जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अन्य आरोपियों को समन जारी किया जाएगा।

गुरुवार को सीबीआई ने दर्ज किया था एफआईआर

आबकारी केस में सीबीआई ने गुरुवार को केस दर्ज किया था। एफआईआर को ईडी से भी साझा किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द इस केस में ईडी की भी एंट्री होने वाली है। वित्तीय जांच एजेंसी, इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। 

आप ने लगाया केंद्र पर आरोप

आप ने इस रेड की निंदा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि एजेंसी को अपने नेताओं को परेशान करने के लिए ऊपर से कहा गया है।

मनीष सिसोदिया पर कस रहा शिकंजा

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राज्य की नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार की जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद इस साल जुलाई में नीति को वापस ले लिया गया था। सीबीआई ने अपने एफआईआर में आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है। एफआईआर में आरव गोपी कृष्णा, पूर्व उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर के अलावा नौ व्यवसायी और दो कंपनियों को नामजद किया गया है।

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