Omicron: विदेश से आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस, बतानी होगी ट्रैवल हिस्ट्री, देगी होगी निगेटिव रिपोर्ट

Published : Nov 28, 2021, 11:30 PM ISTUpdated : Nov 29, 2021, 03:28 AM IST
Omicron: विदेश से आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस, बतानी होगी ट्रैवल हिस्ट्री, देगी होगी निगेटिव रिपोर्ट

सार

ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी किया है। 1 दिसंबर से नए नियम लागू होंगे।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Corona Virus) के नए वेरियंट ओमिक्रॉन (Omicron) का संक्रमण दुनिया में फैल रहा है। इसे देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस (Union Health Ministry guidelines) जारी किया है। 1 दिसंबर से नए नियम लागू होंगे। विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक दिसंबर से सभी को अपने 14 दिन का यात्रा विवरण और RT-PCR निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल (Air Suvidha Portal) पर जमा करना होगा। 

जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट (Covid Test) कराना होगा और रिजल्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा। अगर रिपोर्ट निगेटिव आया तो यात्री को सात दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। आठवें दिन फिर से जांच करानी होगी और रिपोर्ट निगेटिव आने पर आगे के सात दिन तक अपने स्वास्थ्य पर खुद ध्यान रखना होगा। बता दें कि भारत सरकार ने जोखिम वाले देशों की लिस्ट में ब्रिटेन समेत यूरोप के अन्य देशों, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हॉन्ग कॉन्ग और इजराइल को रखा है। 

गाइडलाइंस की मुख्य बातें

  • सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर 14 दिन का यात्रा विवरण जमा करना होगा।
  • यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पहले का कोविड-19 आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना होगा।
  • जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट करना होगा। रिपोर्ट निगेटिव आई तो होम क्वारंटाइन रहना होगा। संक्रमित पाए जाने पर आइसोलेशन में रहना होगा। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा।
  • सिर्फ ऐसे यात्रियों को विमान में सवार होने की इजाजत होगी जिन्हें कोरोना के लक्ष्ण नहीं हो। विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रिनिंग होगी।
  • यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे विमान में ही आइसोलेट होना पड़ेगा। 
  • हर विमान के 5 फीसदी यात्री की कोरोना जांच होगी। टेस्ट के लिए यात्रियों का चुनाव एयरलाइन कंपनी करेगी।
  • होम क्वारंटाइन या बाद में अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण उभरते हैं तो उसे तुरंत खुद को आइसोलेट करना होगा। उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या नेशनल हेल्प लाइन नंबर (1075) या राज्य की हेल्प लाइन नंबर पर कॉल कर सूचना देनी होगी।
  • पांच साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना जांच से छूट दी गई है। होम क्वारंटाइन के दौरान अगर उनमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उनकी जांच करानी होगी। 

 

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