
नई दिल्ली। कोरोना मरीजों के लिए सप्लाई होने वाले मेडिकल ऑक्सीजन पर किसी प्रकार की अड़चन आने पर कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि ऑक्सीजन टैंकर को किसी भी राज्य या जिले में नाह रोका जाएगा, ना ही जबरिया उसे कहीं दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा जाएगा। अगर किसी राज्य या जिले में ऐसा किया जाता है तो जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
गृह मंत्रालय ने दिया आदेश, होगी कार्रवाई
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर को किसी भी राज्य या हास्पिटल को कम मात्रा में ऑक्सीजन देने को नहीं कहा गया है। जिनको जितना कोटा निर्धारित है, उससे कम न दिया जाए। कोरोना मरीजों को सुचारू ऑक्सीजन मिल सके इसके लिए राज्यों को व जिलों को निर्देश दिया गया है कि वह ऑक्सीजन लेकर आ जा रहे टैंकर को कहीं भी न रोकें। किसी भी राज्य या ट्रांसपोर्ट अथारिटी को ऑक्सीजन टैंकर्स को रोकना नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर में ऑक्सीजन लेकर जाने के लिए भी किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए।
कोविड इमरजेंसी के अलावा कहीं दूसरे जगह ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक
केंद्रीय गृह सचिव ने आदेश जारी किया है कि 22 अप्रैल से कोविड इमरजेंसी या मेडिकल इस्तेमाल के लिए ही ऑक्सीजन की सप्लाई की जानी है। सरकार द्वारा कुछ उद्योगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, यहां यह प्रतिबंध नहीं लागू होंगे।
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