Good News: मेडिकल इक्वीपमेंट की नहीं होगी कमी, इन सात इक्वीमेंट का इम्पोर्ट फ्री

Published : Apr 19, 2021, 02:47 PM IST
Good News: मेडिकल इक्वीपमेंट की नहीं होगी कमी, इन सात इक्वीमेंट का इम्पोर्ट फ्री

सार

देश में मेडिकल इक्वीपमेंट की बाधा नहीं आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7 इक्वीपमेंट के आयात या देश में निर्माण के लिए छह महीने तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता में छूट दे दी है। 

नई दिल्ली। देश में मेडिकल इक्वीपमेंट की बाधा नहीं आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7 इक्वीपमेंट के आयात या देश में निर्माण के लिए छह महीने तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता में छूट दे दी है। 

उपकरण नियमावली 2017 में दी गई छूट 

सरकार ने 7 चिकित्‍सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्‍चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में छह महीने की छूट दी है। ये छूट चिकित्‍सा उपकरण नियमावली 2017 में दी गई है। 

छूट का इन उपकरणों पर मिलेगा लाभ 

1.सीटी स्कैन मशीन
2.एमआरआई मशीन
3.डेफिब्रिलेटर
4.पीईटी उपकरण
5.डायलिसिस मशीन
6.एक्स-रे मशीन 
7.बोन मैरो सेल सेपरेट

उपकरणों के लिए इनका आवेदन माना जाएगा वैध

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा, यदि किसी आयातक ने केंद्रीय पंजीकरण प्राधिकरण या राज्‍य पंजीकरण प्राधिकरण के पास इन उपकरणों के आयात या विनिर्माण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उनका आवेदन वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आयातक और विनिर्माता इन उपकरणों का आयात या विनिर्माण अगले छह महीने तक जारी रख सकते हैं। दरअसल, इस संबंध में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आदेश भी जारी कर दिया है।

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