
नई दिल्ली. देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के आवंटन की सिफारिश करेगा। टास्क फोर्स वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करेगी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने देशभर में मेडिकल ऑक्सिजन की जरूरतों के मूल्यांकन और उनके वितरण की सिफारिशों के लिए नेशनल टास्क फोर्स (NTF) का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स के गठन को लेकर कहा, यह टास्क फोर्स अभी और भविष्य के लिए पारदर्शी और प्रोफेशनल आधार पर महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनपुट और रणनीति प्रदान करेगा।
एक हफ्ते के भीतर काम शुरू करे टास्क फोर्स
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टास्क फोर्स एक हफ्ते के भीतर काम करना शुरू करे और सरकार और सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपे। वह सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। इस टास्क फोर्स का कार्यकाल अभी 6 महीने का होगा। केंद्र सरकार टास्क फोर्स को सभी जरूरी सहायता देगी। राज्य और अस्पताल भी उसे सहयोग देंगे।
ये हैं टास्क फोर्स के सदस्य
- डॉ भबतोष विश्वास, पूर्व कुलपति, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कोलकाता
- डॉ देवेंद्र सिंह राणा, अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड, सर गंगाराम अस्पताल (दिल्ली)
- डॉ देवी प्रसाद शेट्टी, अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक, नारायण हेल्थकेयर, बेंगलुरु
- डॉ गगनदीप कांग, प्रोफेसर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु
- डॉ जेवी पीटर, निदेशक, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु
- डॉ नरेश त्रेहन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मेदांता अस्पताल और हार्ट इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम
- डॉ राहुल पंडित, निदेशक, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और आईसीयू, फोर्टिस अस्पताल, महाराष्ट्र
- डॉ सौमित्र रावत सर्जिकल विभाग के अध्यक्ष और प्रमुख गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लीवर ट्रांसप्लांट, सर गंगाराम अस्पताल
- डॉ शिव कुमार सरीन, वरिष्ठ प्रोफेसर और हेपेटोलॉजी विभाग के निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंस दिल्ली
- डॉ जरीर एफ उदवाडिया, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल और पारसी जनरल हॉस्पिटल, मुंबई
- सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक, जो एक सदस्य भी होंगे, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव होंगे। कैबिनेट सचिव अपने अलावा अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी को नामित नहीं कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, ये होगा टास्क फोर्स का काम
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