हेट स्पीच को लेकर सख्त Supreme Court: जस्टिस जोसेफ बोले-हमारी सभ्यता हमारा ज्ञान शाश्वत, सभी धर्मों का साझा दुश्मन है 'नफरत'

सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना का बेंच हेट स्पीच पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर हुई कार्रवाई को रोक लगा दी।

Dheerendra Gopal | Published : Feb 20, 2023 7:56 PM IST

Supreme Court Hate speech hearing: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हेट स्पीच को लेकर सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा कि सभी भाषण हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं होते हैं। लेकिन यह तय करना होता है कि कौन से बयान या स्पीच को हेट स्पीच के रूप में देखा जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि सभी धर्मों का साझा दुश्मन हेट स्पीच है। इसे समाज से बाहर किया जाना चाहिए।

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान शाश्वत है। हमें हेट स्पीच में लिप्त होने वालों का विरोध कर इसे कम करना चाहिए... सभी धर्मों का साझा दुश्मन नफरत है... नफरत को मन से हटा दें और आप अंतर देखेंगे। कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई 21 मार्च को होगी।

हेट स्पीच की याचिका पर कोर्ट कर रहा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना का बेंच हेट स्पीच पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर हुई कार्रवाई को रोक लगा दी। चुनावी भाषण के दौरान केजरीवाल ने कथित तौर पर कहा था कि जो खुदा में विश्वास करने वाला मुसलमान है वह बीजेपी को वोट नहीं करेगा अगर करता है तो खुदा भी उसे माफ नहीं करेंगे।

मामले का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि कहा गया सब कुछ हेट स्पीच नहीं है। कोर्ट को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हेट स्पीच की कोई परिभाषा नहीं है और इसकी व्याख्या के लिए भारतीय दंड संहिता के संबद्ध प्रावधानों पर निर्भर रहना पड़ता है।

देश में बढ़ रहे हेट स्पीच के मामले...

शाहीन अब्दुल्ला की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि हाल ही में हरियाणा के मेवात में आयोजित एक कार्यक्रम में बजरंग दल के हजारों सदस्यों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल का उपयोग करने का संकल्प लिया। लगभग 25 किमी दूर पटौदी में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। याचिका में बताया गया कि इन कार्यक्रमों में लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले भाषण दिए जाते हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। याचिका में कहा गया है कि इसके बावजूद हरियाणा पुलिस ने वक्ताओं और आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

हिंदूवादी संगठन की याचिका को भी क्लब किया...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दक्षिणपंथी समूह हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की एक याचिका पर भी सुनवाई करेगा। जो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है, जो कथित तौर पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण दे रहे हैं।

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