लखीमपुर हिंसा पर ममता ने यूपी को बताया किलिंग राज्य, सुवेंदु ने बंगाल को कहा- 'किलिंग हब'

भबानीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के तेवर और कड़क होते जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में ममता ने यूपी को किलिंग राज्य बताया, तो सुवेंदु अधिकारी(Suvendu Adhikari) ने पलटवार करते हुए बंगाल को किलिंग हब करार दे दिया।

कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भबानीपुर विधानसभा उपचुनाव में 71 प्रतिशत वोट पाकर करीब 58 हजार वोटों से चुनाव जीतीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर भाजपा को लेकर अब और तीखे होते जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा पर ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तंज कसता हुए यूपी को किलिंग राज्य बताया था। इस पर बंगाल में भाजपा के बड़े नेता सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल को किलिंग हब करार दे दिया।

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बंगाल में 55 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में 55 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी। "किलिंग हब" ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल है। बता दें कि लखीमपुर हिंसा पर ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था। इसमें कहा था-यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। वे (भाजपा) लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते है, वे "ऑटोक्रेसी" चाहते हैं। क्या यह राम राज्य है? नहीं, यह "किलिंग राज्य" है।

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस V/s भाजपा चरम पर है
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के साथ ही हिंसा हुई थी। इसके बाद से भाजपा और TMC में आरोप-प्रत्यारोप चले आ रहे हैं। ममता बनर्जी और बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच भी विवाद किसी से छुपा नहीं है। अब राज्यपाल ने एक आदेश निकालकर ममता के लिए टेंशन खड़ी करने की कोशिश की है। राज्यपाल ने विधानसभा सचिवालय को आदेश जारी करते हुए विधायकों के शपथ ग्रहण कराने के अधिकार को स्पीकार से छीन लिया है। हालांकि, राज्य सरकार ने सात अक्तूबर को शपथ ग्रहण की तारीख तय करते हुए एक औपचारिक निमंत्रण भेजने का ऐलान कर दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि एक बार फिर महामहिम और सरकार के बीच तल्खी बढ़ सकती है।  क्लिक करके विस्तार से पढ़ें

तारपोलिन घोटाले में कार्रवाई पर रोक
इधर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु को कथित तारपोलिन घोटाले में राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई है। जस्टिस कौशिक चंद ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में दुर्गा पूजा अवकाश के छह सप्ताह बाद तक आगे सुनवाई पर रोक रहेगी।

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