MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, MP-MLA कोर्ट का बड़ा आदेश

Published : Jul 01, 2026, 07:28 PM IST
Arrest Warrant

सार

Arrest Warrant For Jitu Patwari : मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्वालियर की एक MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने तारीख भी तय कर दी है।

ग्वालियर (मध्य प्रदेश): ग्वालियर की एक MP-MLA कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है।
मामला यह है कि पटवारी ने कथित तौर पर अप्रैल 2024 में भिंड में एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार देवाशीष जरारिया पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) से सांठगांठ और पैसों के लेन-देन का आरोप लगाया था।

जानिए क्या है पूरा मामला

  • इसके बाद, BSP उम्मीदवार देवाशीष जरारिया के प्रतिनिधि अशोक गुप्ता ने 4 मई, 2024 को भिंड के उमरी पुलिस स्टेशन में पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। जीतू पटवारी को 16 जनवरी, 2026 को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए।
  • सरकारी वकील धर्मेंद्र शर्मा ने ANI को बताया, "यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. BSP उम्मीदवार देवाशीष जरारिया के प्रतिनिधि अशोक गुप्ता ने भिंड के उमरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि पटवारी ने BSP उम्मीदवार पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया था. यह मामला MP-MLA कोर्ट में चल रहा है और कई बार समन और जमानती वारंट के बावजूद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो सके. अब, कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

कोर्ट ने 27 तारीख की तय

वकील ने बताया कि कोर्ट ने भिंड के पुलिस अधीक्षक (SP) को 27 जुलाई तक जीतू पटवारी की कोर्ट में पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शर्मा ने कहा, "पहले भी कई समन और जमानती वारंट जारी किए गए थे। लेकिन वह पेश नहीं हो सके. इसलिए, कोर्ट ने अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है और उनकी पेशी सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी।

जानिए क्यों जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट?

वकील धर्मेंद्र शर्मा ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस नेता फिर से पेश होने में नाकाम रहते हैं, तो कोर्ट एक स्थायी गिरफ्तारी वारंट या रेड वारंट जारी कर सकती है। ऐसा वारंट जारी होने के बाद, आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है. 27 जुलाई के बाद, कोर्ट फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है या उनके खिलाफ रेड वारंट के साथ आगे बढ़ सकती है।

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