मंत्री पुत्र रेप केस मामलाः आरोपी रोहित जोशी को मिली अग्रिम जमानत, तीस हजारी कोर्ट ने की अर्जी मंजूर

जयपुर की युवती ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराया था रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला। रोहित जोशी ने लगाई थी जमानत याचिका एडीजे विनय सिंघल ने की जमानत याचिका मंजूर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने की पैरवी..
 

जयपुर. जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी पर एक युवती ने नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने के साथ घटना का वीडियो बनाने के बाद उसके माध्यम से डराकर कई अलग अलग जगहों पर बलत्कार के मामले में पीड़िता ने दिल्ली में केस दर्ज करवाया था। जिसमे आरोपी को पकड़ने के लिए 18 मई को दिल्ली पुलिस उसके घर जयपुर भी आई थी। पर आरोपी नहीं मिला था। उसके बाद आरोपी ने पीड़िता के व अपने मैसेज को सबूत के रूप में पेश करने के बाद जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। जिसमें आज फैसला आया और कोर्ट ने रेप केस में एडवांस बेल दे दी है। इससे उनको अरेस्ट होने से राहत मिल जाएगी।

दिल्ली की एडीजे कोर्ट ने दी बेल
राजस्थान के चर्चित मंत्री रेप केस मामले  में आज जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी को दिल्ली की एडीजे कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने यह अग्रिम जमानत दी है। इससे मंत्री पुत्र को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत मिल जाएगी। जयपुर की रहने वाली एक युवती ने दिल्ली के सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि आरोपी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर रेप किया। रिपोर्ट होने के बाद आरोपी की तलाश में दिल्ली पुलिस जयपुर भी आई और पिछले माह सदर थाने दिल्ली में हाजिर होने को कहा था, लेकिन रोहित जांच अधिकारी के समक्ष नहीं पहुंचे।

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अरेस्ट होने से पहले लगाई थी बेल की अर्जी

इस दौरान रोहित जोशी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने के लिए भी अर्जी लगाई गई थी। पर कोर्ट ने आरोपी को उस मामले में राहत नहीं दी थी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि रोहित अलग से से अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। ऐसे में तीस हजारी कोर्ट के एडीजे विनय सिंघल ने जमानत याचिका को मंजूर किया और आरोपी की ओर से एडवोकेट दीपक चौहान ने अर्जी लगाई और मामले को लेकर कई सबूत पेश किए। इसके बाद रोहित को अदालत ने अग्रिम जमानत का लाभ दिया है।

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