सार

रोहित से दो बार पूछताछ की कोशिश हो चुकी है लेकिन दोनों ही बार वह नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं उसकी तरफ से इसको लेकर कोई सूचना भी नहीं दी गई है। इस कारण अब पुलिस एक्शन की तैयारी में ही। वहीं, मंत्री पिता महेश जोशी का कहना है कि वे सत्य का सम्मान करते हैं और उनका बेटा भी यह जानता है।
 

जयपुर : राजस्थान (Rajasthan) के हाई प्रोफाइल रेप मामले में जलदाय मंत्री महेश जोशी (Mahesh Joshi) के बेटे रोहित जोशी (Rohit Joshi) पर दिल्ली पुलिस शिकंजा कस सकती है। केस की जांच के बीच रोहित जोशी को दिल्ली में पेश होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए। जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकालने की तैयारी कर ली है। जल्द ही यह नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद रोहित जोशी पर शिकंजा और ज्यादा कस दिया जाएगा। नोटिस जारी होने के बाद रोहित शहर छोड़कर नहीं जा सकेंगे।

शहर भी नहीं छोड़ पाएंगे
पीड़िता के एडवोकेट ने बताया कि रोहित जोशी की तलाश में लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद एयरपोर्ट और आव्रजन कार्यालय पर इसकी सूचना दी जाएगी। ताकि रोहित जोशी शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सके। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस किसी भी समय राजस्थान पहुंच सकती है और उसके बाद आरोपी की तलाश में सख्ती से सर्च कर सकती है। राजस्थान के अलावा दिल्ली पुलिस गुजरात और हिमाचल प्रदेश भी जा सकती है। वहां पर भी आरोपी पर पीड़िता से रेप करने का आरोप है।

क्या आपसी सहमति से संबंध बनाए गए
इस बीच रोहित जोशी पक्ष ने अपनी याचिकाओं में कहा है कि पीड़िता और वे अच्छे दोस्त हैं।  दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे । साथ ही दोनों ने साथ रहने के भी प्रयास किए थे । लेकिन रोहित के पिता के नहीं मानने के कारण यह नहीं हो सका। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस पहले भी रोहित जोशी को दो बार पूछताछ के लिए कोशिश कर चुकी है, लेकिन दोनों बार ही रोहित नहीं पहुंचे। ना हीं उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई दस्तावेज दिल्ली पुलिस को ही सौंपा गया। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद रोहित जोशी के मंत्री पिता महेश जोशी का कहना है कि वे सत्य का सम्मान करते हैं और उनका बेटा भी यह जानता है।

क्या है पूरा मामला
राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ 8 मई को राजधानी जयपुर की 24 वर्षीय युवती ने दिल्ली के सदर बाजार थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पहले दिल्ली पुलिस ने जीरो नंबरी FIR काट मामला राजस्थान के सवाई माधोपुर का होने के चलते जांच के लिए सवाई माधोपुर महिला थाने भिजवाया, जिसपर पीड़िता ने राजस्थान पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए साथ ही निष्पक्ष जांच नहीं किए जाने का अंदेशा जताया, इसके बाद दिल्ली केसदर थाना में ही पीडिता की शिकायत पर रोहित जोशी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 328,312 366,377, 506 और 509 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

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