शादियों में शामिल होने से पहले लगवा लें वैक्सीन के दोनों टीके, वर्ना 10 हजार जुर्माना, जान लें ये पूरे नियम

यदि बिना वैक्सीनेशन के या सिंगल डोज वाले शादी में शामिल होते पाए जाएंगे तो शादी समारोह के आयोजक को 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। जिला प्रशासन शादी से लेकर हर इवेंट की निगरानी के लिए अनिवार्य तौर पर वीडियोग्राफी कराएगा। 

Asianet News Hindi | Published : Jan 9, 2022 3:42 AM IST / Updated: Jan 09 2022, 09:14 AM IST

जयपुर। राजस्थान में कोरोना (Rajasthan Corona) का कहर तेज हो गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार (Ashok Gehlot Government) ने सख्तियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। शादियों और भीड़भाड़ वाले आयोजन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें अब मेहमानों की संख्या को 100 से ज्यादा नहीं होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन (Corona Guidelines) को फॉलो होना चाहिए, इसमें फुली वैक्सीनेशन (Fully Vaccination) वाले लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। यानी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले मेहमान घराती-बराती बन पाएंगे। 

इतना ही नहीं, यदि बिना वैक्सीनेशन के या सिंगल डोज वाले शादी में शामिल होते पाए जाएंगे तो शादी समारोह के आयोजक को 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। जिला प्रशासन शादी से लेकर हर इवेंट की निगरानी के लिए अनिवार्य तौर पर वीडियोग्राफी कराएगा। साथ ही शामिल होने वाले व्यक्तियों की अंडरटेकिंग भी देनी होगी। इस संबंध में गृह विभाग ने जुर्माने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। शादी समारोह की सूचना राजस्थान सरकार के ऑनलाइलन पोर्टल पर देनी होगी। बिना सूचना दिए शादी समारोह में मेहमान बुलाने या 100 से ज्यादा मेहमान शामिल होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। सरकार ने 7 जनवरी से नई गाइडलाइन लागू की है।

Latest Videos

14 जनवरी के बाद शादियों का माहौल...
दरअसल, मकर संक्रांति (14 जनवरी) के बाद से राजस्थान में शादियों का माहौल होगा। हालांकि इन शादियों पर कोरोना और ओमिक्रॉन (Omicron) का ग्रहण लग गया है। गृह विभाग के अनुसार, अब शादी समारोह से लेकर हर सार्वजनिक कार्यक्रम (राजनीतिक, धार्मिक और सामा​जिक आयोजन, रैलियां, मनोरंजन से जुड़े प्रोग्राम, धरने और प्रदर्शन) में वैक्सीन की डबल डोज वालों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। अन्यथा कार्यक्रम आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा।

शादी के लिए ये है गाइडलाइन

ये गाइडलाइन भी फॉलो करना होगी

प्रदेश में 31 जनवरी बाद बिना वैक्सीन के घर से नहीं निकल सकेंगे
प्रदेश में 31 जनवरी के बाद सरकार हर जगह नो वैक्सीन, नो एंट्री का नियम लागू करेगी। बिना डबल डोज वैक्सीन वाला व्यक्ति बाजार से लेकर किसी भी जगह नहीं जा सकेगा। हर जगह नो मास्क, नो एंट्री की तर्ज पर बिना वैक्सीन के कहीं भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं।

कोरोना पर गहलोत सरकार सख्त, नियम तोड़े तो 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा, डबल डोज नहीं तो घर से बाहर नहीं

CM Ashok Gehlot फिर कोरोना पॉजिटिव: दूसरी बार हुए सक्रमित, लग चुकी हैं दोनों डोज..बताया कितना घातक है Omicron

Rajasthan के CM अशोक गहलोत के बेटे कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट, बोले- चिंता की बात नहीं

राजस्थान के इन शहरों में 8वीं तक स्कूल बंद, वर्क फ्रॉम होम करेंगे ये कर्मचारी,7 जनवरी से लागू होगी नई गाइडलाइन
CM अशोक गहलोत की चुनाव आयोग से मांग - राजनीतिक रैलियों पर लगे रोक, टीवी-रेडियो से प्रचार का सुझाव

Share this article
click me!

Latest Videos

सावित्री जिंदल से भी अमीर है एक बंदा, जानें हरियाणा चुनाव में कौन है 10 सबसे अमीर प्रत्याशी?
Hezbollah में जो लेने वाला था नसरल्ला की गद्दी, Israel ने उसे भी ठोका
आखिर क्या है ISRAEL की ताकत का सबसे बड़ा राज
जवानों का सबसे खतरनाक एक्शन, एक झटके में 28 नक्सली ढेर, जानें मुख्यमंत्री ने क्या कहा
इजरायल ने हमास सरकार के चीफ सहित 3 टॉप लीडर्स को किया ढेर