राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। जयपुर में वर्तमान में सबसे ज्यादा 15.78 फीसदी पॉजिटिविटी रेट है। इसके बाद जोधपुर में 14.4 और बीकानेर में 10.50 फीसदी है।
जयपुर : राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं। इसी कड़ी में भक्तों की भीड़ देखते हुए अगले आदेश तक प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी (Mehandipur Balaji) मंदिर को बंद कर दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने अग्रिम आदेश तक मंदिर बंद करने का फैसला लिया है। वहीं राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जयपुर (Jaipur), जोधपुर (Jodhpur) और बीकानेर (Bikaner) को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। जयपुर में वर्तमान में सबसे ज्यादा 15.78 फीसदी पॉजिटिविटी रेट है। इसके बाद जोधपुर में 14.4 और बीकानेर में 10.50 फीसदी है।
मंगलवार रात 8 बजे से बंद होंगे बाजार
सरकार की नई गाइडलाइन मंगलवार से लागू हो रही है। रात 8 बजे से बाजार बंद हो जाएंगे और शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिस क्षेत्र या जिले में संक्रमण की दर 10 फीसदी से ऊपर पहुंच जाए वहां कलेक्टर, एसपी या पुलिस कमिश्नर को अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के अधिकार दिए हैं। जहां कोरोना का संक्रमण ज्यादा है, उसे रेड जोन में बांटा गया है।
यलो जोन कैटेगरी में ये जिले
राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार जोन में डिवाइड किया गया है। राज्य के 33 में से 3 जिलों के रेड जोन के अलावा 7 जिले ऐसे है,जो येलो जोन कैटेगरी में रखे गए हैं। इनमें सात दिन की औसत संक्रमण दर 5 से 10 फीसदी के बीच बनी हुई है। इन जिलें में अलवर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर शामिल हैं। इन जिलों में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट कोटा में 8.19 परसेंट है।
16 जिलों में कंट्रोल है स्थिति
वहीं, 16 जिले ऐसे हैं जहां अब भी कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है, यहां संक्रमण की दर 3 फीसदी से भी कम है। ये ग्रीन जोन में रखे गए हैं। इन जिलों में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमंद, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर,झालावाड़, बारां, बूंदी, टोंक, करौली और धौलपुर हैं। सिरोही, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर,दौसा, सीकर,गंगानगर और जैसलमेर ऐसे जिले हैं, जहां संक्रमण की दर 3 से 5 फीसदी से बीच बनी हुई है।
अभी राज्य में लागू है ये गाइडलाइन
शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी गतिविधियों को ही छूट दी जाएगी।
प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में आगामी 30 जनवरी तक 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में शादी समारोह में 50 लोगों की ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी।
शादियों को लेकर आगामी 30 जनवरी तक आदेश प्रभावी रहेगा।
कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर मैरिज हॉल, होटल आदि 7 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।
धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे।
रेस्टोरेंट और क्लब 50 फीसद क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे।
सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थियेटर भी 50 फीसद क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुलेंगे।
नगर निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़कर सभी प्रकार के आयोजनों और धरना-प्रदर्शनों में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में धरना-प्रदर्शनों में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये नियम भी फिलहाल 30 जनवरी तक के लिए हैं।
अंत्येष्टि में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
किसी भी आयोजनों में ‘नो मास्क, नो एंट्री’ और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
31 जनवरी तक सभी पात्र व्यक्तियों की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा।
31 जनवरी तक दोनों डोज नहीं लगवाने पर कार्यालयों आदि में एंट्री नहीं मिलेगी।
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