मुहर्रम को लेकर राजस्थान पुलिस की तैयारीःबगैर लाइसेंस नहीं रखेगा कोई हथियार,पकड़े जाने पर हाईकोर्ट ही देगी बेल

राजस्थान में मुहर्रम के दिन  निकाले जाने वाले ताजिए को अंतिम रूप दिया जा रहा है। त्यौहार को लेकर  राज्य प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है कि केवल लाइसेंसधारी ही हथियार रख सकेंगे। कोई बिना उसके हथियार लिए पाया गया तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा..

Sanjay Chaturvedi | Published : Aug 6, 2022 6:27 AM IST / Updated: Aug 06 2022, 12:02 PM IST

सीकर. प्रदेशभर में 9 अगस्त को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। इमामबाड़ों में ताजियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले राजस्थान में प्रशासन द्वारा जारी एक आदेश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक मुहर्रम पर्व पर बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार नही रख सकेगा। यदि कोई भी हथियार रखता है। तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। जिसकी जमानत भी हाईकोर्ट से ही होगी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस व प्रशासन का सहयोग करने की बात भी कही।

जिला कलेक्टर ने मुहर्रम रूट की जानकारी मांगी
सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी व पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने शुक्रवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने मुहर्रम लाईसेंस धारियों से उनके समय व रूट चार्ट के बारें में  जानकारी ली और सहयोग की अपेक्षा की।

नगर परिषद को भी दिए सख्त निर्देश
बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि नगर परिषद द्वारा लगातार ईद व तीज दो बड़े पर्वो पर अवारा पशुओं संबंधी लापरवाही सामने आई है। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों पर फटकार लगाते हुए कहा कि आगामी मुहर्रम के त्योंहार को लेकर पूर्व में ही संबंधित ईलाकों को चिन्हित कर उन सभी मार्गो पर बैरिकेडिंग करवाना सुनिश्चत करें जिससे कि मुहर्रम पर्व में घटना की पुनरावृति नहीं हो। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को इस बार सख्त हिदायत दी कि इस बार आवारा पशुओं संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आई तो इस बार चार्जशीट नहीं बल्कि सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 

हथियार लेकर चलने के लिए कही ये बात
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रदेश में साम्प्रदायिक हिंसा के माहौल को देखते हुए मुहर्रम पर्व पर पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना भड़काते हुए पाया गया, या किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ 153 ए में सख्त कार्यवाही की जायेगी जिसकी जमानत भी हाईकोर्ट से नीचे नहीं होगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लाईसेंस धारकों से कहा कि वें अपने बच्चों को पूर्व में हिदायत देवें कि किसी भी प्रकार का अनावश्यक कृत्य व गतिविधियों में शामिल नहीं जो कि जिससें कि पुलिस को मजबूरन कार्यवाही करनी पड़े। उन्होंने कहा कि मुहर्रम जूलुस के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धारधार हथियार का प्रयोग नहीं करें अगर कोई धारधार हथियार को प्रयोग करते हुए पाया गया तो हथियार जब्त किया जायेगा।

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