'असली मां-बाप' के चक्कर में उलझे साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार, लीगल नोटिस भेजकर की यह मांग

तमिल सिनेमा के 38 वर्षीय सुपरस्टार धनुष और उनके पिता ने लीगल नोटिस भेजकर उस कपल से माफ़ी की मांग की है, जो लगातार उन्हें अपना बायलॉजिकल बेटा बता रहा है। धनुष ने कपल से इस तरह के दावे रोकने के लिए भी कहा है।

rohan salodkar | Published : May 21, 2022 5:28 AM IST / Updated: May 21 2022, 11:03 AM IST

मुंबई. साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार धनुष और उनके पिता कस्तूरी राजा ने मदुरै बेस्ड एक कपल को लीगल नोटिस भेजा है। इस कपल ने धनुष को अपना बायलॉजिकल बेटा बताते हुए उनसे हर महीने 65 हजार रुपए के मुआवजे की मांग की थी।

लीगल नोटिस में क्या लिखा धनुष ने?

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धनुष और उनके पिता ने यह लीगल नोटिस अपने वकील एस हज़ा मोहिदीन गिस्ती के जरिए भेजा है और कपल से धनुष को अपना बेटा बताने वाले दावे रोकने के लिए कहा है। नोटिस में लिखा है, "मेरे क्लाइंट आप दोनों से झूठे, अक्षम्य और मानहानि से भरे आरोप लगाने से बचने की गुजारिश करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपनने अधिकारों की रक्षा और आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए मेरे क्लाइंट को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन पर लगाए गए इन झूठे, अक्षम्य और मानहानि से भरे आरोपों के लिए और उनकी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने के लिए आप पर मानहानि का केस चलाया जाएगा।"

धनुष के पिता ने की माफ़ी मांगने की मांग 

धनुष के पिता ने कपल से मांग की है कि वे एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर इस बात का एलान करें कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं और इन आरोपों के लिए माफ़ी भी मांगें। अगर वे ऐसा करने से चूक जाते हैं तो उन पर उनकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने के लिए 10 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया जाएगा। 

कई सालों से चल रहा यह माम्मला 

पिछले कई सालों से मदुरै निवासी कथिरेसन और उनकी पत्नी मीनाक्षी यह दावा करते आ रहे हैं कि वे असल में धनुष के माता-पिता हैं। 2017 में कपल ने मदुरै की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका लगाई थी और कुछ साक्ष्य भी जमा कराए थे, जो जांच के बाद खारिज कर दिए गए थे। जहां कपल ने यह दावा किया था कि धनुष उनके तीसरे बेटे हैं और घर छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे। वहीं, धनुष ने कोर्ट से संपर्क कर कपल के दावे को झूठा बताया था और कहा था कि यह सब उनसे पैसे ऐंठने के लिए किया जा रहा है। बाद में कपल ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि धनुष ने पितृत्व परीक्षण के फर्जी दस्तावेज जमा कराए थे। कपल ने 2020 में अदालत द्वारा पारित किए गए उस आदेश को खारिज करने की मांग भी की थी, जिसमें पितुत्व दस्तावेजों की पुष्टि के लिए कोई सहायक दस्तावेज न होने की बात कही गई थी। लगभग 18 दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने धनुष को समन भेजा था और मामले में तलब किया था।

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