
पटना. बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट का ड्रेस कोड(Dress Code) को लेकर निकाला गया एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग का तर्क है कि यह निर्धारित ड्रेस कोड के खिलाफ है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग के कर्मचारी निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रहे हैं और सही ड्रेस नहीं पहन रहे हैं, जो स्थापित नियमों( established regulations) के खिलाफ है।
बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का ड्रेस कोड को लेकर आदेश
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर सुबोध कुमार चौधरी द्वारा जारी आदेश में बिहार शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों और पदाधिकारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश में कहा गया है-"शिक्षा विभाग में तैनात कर्मचारी गरिमा के अनुरूप कपड़े नहीं पहन रहे हैं, जो नियमों के विपरीत है। सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमों के अनुसार कपड़े पहनें। उन्हें किसी भी स्थिति में जींस और टी-शर्ट नहीं पहनना चाहिए।"
ड्रेस कोड को लेकर मंदिरों-कैम्पस में आदेश के मामले
1. उत्तर प्रदेश के हापुड़ के खाटू श्याम मंदिर प्रशासन ने मंदिर में एंट्री के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। इसके अनुसार, लोग छोटे कपड़े, फटी जींस या नाइट सूट पहनकर मंदिर में नहीं आ सकेंगे। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे बाहर से ही दर्शन करने होंगे।
2. उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी दो मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। हाथरस के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर और मां वैष्णो देवी मंदिर में यह ड्रेस कोड लागू किया गया है।
3. उधर, हाल में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर PHI 2 में एक कॉन्डोमिनियम(सम्मिलित) के एक अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने पब्लिक एरिया या पार्क में सभ्य ड्रेस पहनकर आने का नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया है रहवासी अपनी ड्रेस को लेकर सचेत रहें। यानी लुंगी या नाइटीज को ऐसी जगहों पर बैन कर दिया गया है। यह सर्कुलर 10 जून को हिमसागर अपार्टमेंट AOA द्वारा जारी किया गया था।
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