Citizenship Amendment Act: पहली बार 14 लोगों को मिले सार्टिफिकेट, जानें किसे मिल सकती है भारत की नागरिकता

नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत भारत में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा सार्टिफिकेट जारी किये गए हैं। जिसमें 14 लोगों को भारत की नागरिकता मिली है।

दिल्ली. नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत अब नागरिकता का सार्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया है। जिसकी शुरुआत बुधवार को हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा 14 लोगों को नागरिकता का सार्टिफिकेट सौंपा गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार ने नई दिल्ली में सार्टिफिकेट 14 लोगों को नागरिकता के सार्टिफिकेट सौंपकर उन्हें बधाई दी है।

इनको मिल सकती है भारत की नागरिकता

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जानकारी के अनुसार CAA के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। जिसके तहत बुधवार को केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नगारिकता के दस्तावेज 14 लोगों को सौंपे गए। जिससे उनमें खुशी की लहर है।

आनलाइन कर सकते हैं अप्लाई

आपको बतादें कि अब भारत की नागरिकता पाना काफी आसान हो गया है। हालांकि भारत की नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलेगी। जो उपर दर्शाये गए देशों से आए हुए और पात्रता में आते हों। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है। ऐसे में जिन्हेंं भारत की नागरिकता चाहिए वह आनलाइन आवेदन कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है।

वीजा के बगैर मिलेगी नागरिकता

CAA के नियम अनुसार वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई अब इन देशों के वैध पासपोर्ट या भारत के वैध वीजा के बिना नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीयता का चाहिए एक सार्टिफिकेट

आवेदन करने वाले के पास माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी में से किसी एक का इन देशों में से किसी एक से होने का प्रमाण होना चाहिए, ताकि वह उनकी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए काफी होगा।

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अवैध रूप से रहने वालों को राहत

CAA के लागू होने से उन लोगों को राहत मिलने की संभावना है जो इन तीनों देशों से आकर भारत में रह रहे थे और भारतीय नागरिकता चाहते हैं। क्योंकि अभी तक ये लोग अवैध रूप से या लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे हैं।

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