
नई दिल्ली। आबकारी विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अक्टूबर और नवंबर में कई नेशनल अवकाशों पर दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। राष्ट्रीय अवकाशों के अलावा चुनाव संबंधी कारणों से विशिष्ट तिथियों पर भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। 19 सितंबर की आफिसियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के तहत में यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित डेट को 'ड्राई डे' के रूप में मनाया जाएगा।
अक्टूबर के ड्राई डे
2 अक्टूबर: गांधी जयंती
5 अक्टूबर: चुनाव संबंधी
8 अक्टूबर: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना
12 अक्टूबर: दशहरा
17 अक्टूबर: वाल्मीकि जयंती
31 अक्टूबर: दीपावली
इसके अलावा मतदान प्रतिबंधों के कारण 3 अक्टूबर को शाम 6:00 बजे से 5 अक्टूबर को शाम 6:00 बजे तक कुछ घंटों के लिए शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
नवंबर में कितने दिन है ड्राई डे
15 नवंबर: गुरु नानक गुरुपर्व
24 नवंबर: गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस
नोटिफिकेशन के अनुसार ड्राई डे प्रतिबंध L-15 और L-15F लाइसेंस वाले होटलों पर लागू नहीं होते हैं, जिससे उन्हें इन अवधि के दौरान निवासियों को शराब परोसने की अनुमति मिलती है।
दिल्ली के इन इलाकों में धरना-प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध
एक अन्य समाचार में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देते हुए अगले 6 दिनों के लिए शहर के मध्य और सीमावर्ती क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने नई दिल्ली, उत्तर और मध्य जिलों तथा अन्य राज्यों की सीमा से लगे सभी थानों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (जो पहले सीआरपीसी की धारा 144 थी) लागू करने का निर्देश दिया है।
कब से कब तक लागू होगी निषेधाज्ञा
आदेश में कहा गया है कि ये निषेधाज्ञा 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इसमें कहा गया है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर नई दिल्ली और मध्य जिले के इलाकों में VVIP और गणमान्य व्यक्तियों की भारी आवाजाही रहेगी।
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