ठंडे पकौड़े का मामला पहुंचा कोर्ट, जज ने कहा रहम नहीं करेंगे, दी चौंकाने वाली सजा

राजस्थान के झुंझुनू में 25 रुपए की पकौड़ी ठंडी देने पर विवाद के बाद युवक की हत्या, कोर्ट ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और अन्य आरोपियों को सजा सुनाई।

झुंझुनू। राजस्थान में हत्या के मामले में कोर्ट द्वारा सजा सुनाने की हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसा कोई मामला सुना है, जिसमें चंद रुपयों की बात को लेकर किसी का मर्डर कर दिया गया हो और कोर्ट इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए।

25 रुपए के पकौड़ी ठंडी देने पर विवाद

राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 25 रुपए की पकौड़ी ठंडी देने पर हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। अब करीब 5 साल बाद कोर्ट के द्वारा इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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घटना में शामिल चार अन्य आरोपियों की 3-3 महीने की सजा

पूरा मामला झुंझुनू जिले के कोट बांध इलाके का है। इस मामले में झुंझुनू की SC/ST कोर्ट की जज सरिता ने मुख्य आरोपी पिंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि घटना में शामिल अन्य चार आरोपियों फूलचंद रतनलाल, रामावतार, मोहनलाल को भी 3 महीने की सजा सुनाई है।

कब का है मामला?

इन सभी आरोपियों ने मिलकर 14 अगस्त 2019 को सचिन मीना नाम के युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। सचिन मीणा ने अपनी सरकारी नौकरी लगने के बाद दोस्तों को पार्टी दी। पार्टी के लिए वह दोस्तों को कोट बांध लेकर गया। सचिन आरोपियों के पास से 25 रुपए की पकौड़ी खरीदने के लिए गया, लेकिन उन्होंने पकौड़ी ठंडी दे दी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपियों ने मिलकर सचिन की हत्या कर दी। इस घटना के बाद सचिन के पिता ने पुलिस में हत्या का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में चालान पेश किया।

18 लोगों की कोर्ट में हुई गवाही

इसके बाद अब कोर्ट के द्वारा 18 गवाह और 40 दस्तावेजी साक्ष्य मानते हुए मुख्य आरोपी पिंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अन्य आरोपियों को तीन-तीन और एक महीने की सजा सुनाई गई है। मामले में पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार के द्वारा की गई।

 

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