7 फीट ऊंची नहीं होगी कावड़-ना बजेगा DJ, इस राज्य में कावड़ियों के लिए बने नियम

राजस्थान में कावड़ यात्रा के लिए विशेष नियम बनाकर जारी किए गए हैं। साथी धौलपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि कावड़ियों को आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड जैसे दस्तावेज साथ रखने होंगे और नशे की सामग्री और प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध रहेगा।

Arvind Raghuwanshi | Published : Aug 4, 2024 11:13 AM IST / Updated: Aug 04 2024, 04:47 PM IST

जयपुर. पूरे देश में सावन का माहौल है और कावड़ यात्राएं चल रही है। लेकिन इस बीच राजस्थान से होकर गुजरने वाली कावड़ के लिए विशेष नियम लागू किए गए हैं । नियम के अनुसार कावड़ नहीं निकालने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की चेतावनी भी जारी की गई है । यह तमाम नियम राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजरने वाली कावड़ के लिए है ।

धौलपुर में 27 किलोमीटर एरिया कावड़ यात्रा के लिए बना

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राजस्थान के गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए धौलपुर जिला के कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि धौलपुर जिले के हाईवे का 27 किलोमीटर का एरिया कावड़ यात्रा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है । धौलपुर जिले के इस एरिया से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ती है। दोनों राज्यों के कावड़िया यहां से गुजरते हैं । कई बार विवाद भी होते हैं । इन विवाद को काबू करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं ।

कावड़ यात्रा के लिए कलेक्टर ने जारी के नियम

बजरंग दल नए नियमों पर जताई आपत्ति

इस पूरी गाइडलाइन के बारे में धौलपुर जिले के बजरंग दल के सहसंयोजक राम शर्मा ने आपत्ति जताई है । शर्मा का कहना है कावड़ लाने वाले लोग अपनी सुरक्षा के लिए डंडे या हॉकी स्टिक रखते हैं, इसलिए इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

 

यह भी पढ़ें-UP : कांवड़ यात्री कहीं मचा रहे उत्पात तो कहीं हो रहे हादसे, 5 कांवड़ियों की मौत

 

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