
कोटा (kota news). नाबालिग के साथ हो रहे सेक्शुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए देश की सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया जिसे पॉक्सो एक्ट कहा गया। जिसके यौन अपराधों की जल्दी सुनवाई कर जल्द से जल्द निर्णय दिया जा सके। इसी एक्ट के तहत शुक्रवार के दिन कोटा शहर की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए एक युवक को नाबालिग का किडनैप करने और बार बार रेप करने के आरोप में 20 साल की सजा व 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। फैसला कोटा शहर के पॉक्सो कोर्ट-4 ने फैसला सुनाया। जिस आरोपी को सजा सुनाई गई है उसकी पहचान सुकैत थाना निवासी नंदकिशोर के रूप में हुई।
ये है पूरा मामला
1 मार्च 2022 के दिन अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पीड़ित पिता ने सुकेत पुलिस थाने में दर्ज कराई। जिसमें उसने नंदकिशोर के ऊपर किडनैपिंग का शक करना जताया। पीड़ित पिता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी नंद किशोर को झालावाड़ से पकड़ा और उसके चुंगल से नाबालिग को आजाद कराते हुए दोनों को थाना लाया गया।
पीड़िता ने बताई पुलिस बयान में बताई आपबीती
पुलिस थाने आने के बाद पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराते हुए बताया कि नंदकिशोर ने पहले उसका किडनैप किया फिर उसे अपने साथ कोटा और झालावाड़ के होस्टल में लेकर गया जहां उसने उसका बार बार शोषण किया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के ऊपर किडनैपिंग का केस दर्ज होन के अलावा आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया।
1 साल में पीड़िता को मिला न्याय
मार्च 2022 में आरोपी नंदकिशोर को अरेस्ट करने के बाद एक साल तक चली सुनवाई में पीड़िता की तरफ से पैरवी कर रहे वकील पीपी चौधरी ने बताया कि केस में 33 पेज के डॉक्यूमेंट पेश करने के साथ ही 18 लोगों के बयान लेने के बाद कोर्ट ने 53 पेज के फैसलों में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 26 मई के दिन हुई सुनवाई में 20 साल कैद की सजा के साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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