25 लाख-25 बीघा जमीन-मकान से नौकरी तक, राजस्थान में शहीद अग्निवीर परिवार को पैकेज

Published : Aug 06, 2024, 09:59 AM ISTUpdated : Aug 06, 2024, 10:10 AM IST
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सार

राजस्थान सरकार ने अग्निवीर सैनिकों के लिए 'कारगिल पैकेज' की घोषणा की है, जिसमें शहीद होने पर परिवार को 25 लाख नगद, जमीन या मकान, सरकारी नौकरी, बच्चों की शिक्षा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

जयपुर. राजस्थान सरकार अब अग्निवीर सैनिक के शहीद होने पर परिवार को केंद्र सरकार के अतिरिक्त राहत पैकेज देगी। भजनलाल सरकार ने इसे कारगिल पैकेज नाम दिया है। जिसकी बजट सत्र के दौरान घोषणा की गई है।

शहीद अग्निवीर पैकेज में यह सुविधाएं शामिल...

इस पैकेज के तहत अग्निवीर की पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन या फिर एमआईजी का मकान, सरकारी नौकरी, बच्चों की फ्री एजुकेशन और माता-पिता को 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट मिलेगी। इसके अलावा परिवार को रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। वहीं यदि अग्निवीर परमानेंट विकलांग होता है तो भी सरकार कारगिल जैसे ही पैकेज की सुविधा देगी।

राजस्थान ऐसा करने वाला पहला स्टेट....

सरकार का इस मामले में कहना है की अग्निवीर सैनिक भी भारत की सशस्त्र सेनन का अंग है। उसे बैटल कैजुअल्टी घोषित किया जाता है तो अग्निवीर को भी कारगिल पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधा लागू होगी। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा।

शहीद अग्निवीर के परिवार के पास तीन ऑप्शन.....

इसमें परिवार के पास तीन ऑप्शन रहेंगे। या तो वह 25 लाख नगद और इंदिरा गांधी नहर के कमांड एरिया में 25 बीघा सिंचित जमीन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त 25 लाख नगद और हाउसिंग बोर्ड का मिडिल इनकम ग्रुप मकान या फिर 50 लाख नगद ले सकते हैं।

बच्चों को फ्री एजुकेशन और स्कॉलरशिप

यदि शहीद की पत्नी खुद नौकरी नहीं करना चाहती तो वह अपने बेटे या बेटी के लिए सरकारी नौकरी आरक्षित रख सकती है। वीरांगना को हर महीने 5 हजार रुपए सम्मान भत्ता के रूप में मिलेंगे। वही बच्चों को स्कूल से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी फ्री मिलेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों को हर साल 1800 रुपए और कॉलेज वालों को हर साल 3600 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलेगी।

विकलांग होने पर बेटे या बेटी को नौकरी...

आपको बता दे कि केंद्र सरकार अग्निवीर सैनिक के शहीद होने पर एक करोड रुपए देती है। इसके अतिरिक्त नौकरी का जितना भी समय बचा है उसकी भी तनख्वाह परिवार को ही मिल जाती है। वहीं यदि कोई अग्निवीर सैनिक परमानेंट विकलांग हो जाता है तो वह खुद की नौकरी अपने बेटे या बेटी के लिए आरक्षित रख सकता है।

यह भी पढ़ें-कौन हैं अग्निवीर, अब तक इन 10 राज्यों ने की आरक्षण की घोषणा, कितनी हुई भर्ती

 

 

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