राजस्थान हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को राहत, गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ाई गई

राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने रामदेव को जांच अधिकारी के बुलाए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। सरकारी वकील को भी 16 अक्टूबर को कोर्ट में केस डायरी पेश करने के आदेश दिए हैं।

जोधपुर। योग गुरु बाबा रामदेव अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। यह बयान कभी-कभी उनके लिए भारी भी पड़ जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने योग गुरु रामदेव की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ाते हुए उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दायर मामले पर 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बाड़मेर के चोहटन पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

रामदेव की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ी
हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को संबंधित इनवेस्टिगेशन अफसर के बुलाए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सरकारी वकील को भी निर्देश दिया है कि वह 16 अक्टूबर को कोर्ट के सामने केस डायरे पेश करे। तब तक बाबा रामदेव की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी गई है।

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जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश
सोमवार को केस की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने बाबा रामदेव की एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना वाली आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए 5 अक्टूबर को सुबह 11.30 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने पर निर्देश दिया जाता है। आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उसके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है।

पिछली बार जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुए थे 
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान रामदेव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उन्हें 20 मई या उससे पहले पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए थे।

2 फरवरी को एक धार्मिक कार्यक्रम में साजिद के खिलाफ कथित टिप्पणी करने के लिए पथाई खान की ओर से 5 फरवरी को योग गुरु के खिलाफ बाड़मेक के चोहटन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी।

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