
कोटा. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल कर यूपीएससी की परीक्षा पास की है। जिसके खिलाफ अंजलि बिरला ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में अब हाईकोर्ट ने अंजलि को बड़ी राहत दी है।
24 घंटे में पोस्ट हटाने निर्देश दिए
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने एक्स और गूगल को 24 घंटे के अंदर ऐसी सभी पोस्ट्स हटाने के निर्देश दिए हैं। जिसमें किसी भी प्रकार के आरोप अंजलि के खिलाफ लगाए गए हैं।
कौन है अंजलि बिरला
आपको बतादें कि कोटा सांसद ओम बिरला की छोटी बेटी का नाम अंजलि बिरला है। उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद रेलवे सर्विसेज को चुना था। उनकी मां एक जानी-मानी डॉक्टर हैं और बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाल ही में जब ओम बिरला को फिर से स्पीकर चुना गया था। तब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अंजलि पर आरोप लगाए थे, कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से यूपीएससी परीक्षाएं पास की है और अफसर बनी है।
अंजलि बोली मेहनत से दी परीक्षा
इस मामले में अंजलि का कहना है कि यह पोस्ट उनके और उनके पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। मैंने नियमों को फॉलो करते हुए यूपीएससी परीक्षा पास की है और अब जिस पद पर पहुंची हूं, वहां तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंची हूं। इसमें पिता के प्रभाव को कहीं काम में नहीं लिया गया है। अंजलि का कहना है कि सोशल मीडिया पर 16 अलग-अलग अकाउंट से उनके खिलाफ टिप्पणियां की गई है। इन सभी अकाउंट की जानकारी हाई कोर्ट में दी गई और उन पर मानहानि का केस किया गया है।
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2019 में पास की यूपीएससी
आपको बतादें कि अंजलि ने 2019 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पिछले साल उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई है और अब वह आईआरपीएस अफसर है। अंजलि का केस एक नहीं दो वकील लड़ रहे हैं।
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