
Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नगर निगम ने करदाताओं को राहत देते हुए संपत्ति कर में 20 प्रतिशत की छूट की अवधि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह छूट केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करेंगे। यह सुविधा नए बिल जारी करके लागू की जाएगी।
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिन्हा ने बताया कि नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। करदाताओं को 20 प्रतिशत छूट का लाभ देने के लिए नए संपत्ति कर बिल भेजे जाएंगे। यह निर्णय पार्षदों के विरोध और धरने के बाद लिया गया, जिन्होंने छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
हाल ही में पार्षदों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया था। दरअसल, निगम ने पहले 20 प्रतिशत छूट का वादा किया था, लेकिन 10 प्रतिशत छूट वाले बिल जारी किए जा रहे थे। पार्षदों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और बिलों पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा, नगर निगम की बोर्ड बैठक में डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर वसूलने के प्रस्ताव को रद्द करने के बावजूद बैठक की कार्यवाही उपलब्ध न होने पर भी पार्षद नाराज थे।
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पार्षदों की मांग थी कि 20 प्रतिशत छूट की अवधि जुलाई से सितंबर तक बढ़ाई जाए और बोर्ड बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराई जाए। नगर निगम ने उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद विरोध समाप्त हो गया। अब करदाता 30 सितंबर तक 20 प्रतिशत छूट के साथ संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।
इस फैसले से गाजियाबाद के करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। एकमुश्त भुगतान करने वाले नागरिक अब बढ़ी हुई अवधि में छूट का लाभ उठा सकते हैं। नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय सीमा का लाभ उठाकर अपना संपत्ति कर जमा करें।
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