करीब 20 साल पहले हुए कवियित्री 'मधुमिता शुक्ला हत्याकांड' में उम्र कैद की सजा पाए पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को अच्छे आचरण के चलते समय से पहले रिहा करने का मामला सुर्खियों में है।
लखनऊ. करीब 20 साल पहले हुए कवियित्री 'मधुमिता शुक्ला हत्याकांड' में उम्र कैद की सजा पाए पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को अच्छे आचरण के चलते समय से पहले रिहा करने का मामला सुर्खियों में है। इसे लेकर अमरमणि के समर्थकों ने खुशियां मनाईं, लेकिन मधुमिता की बहन निधि रो पड़ीं। उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, हालांकि कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। पढ़िए पूरी डिटेल्स...
मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि की जेल से रिहाई की कहानी, पढ़िए 10 पॉइंट्स
1. मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। हालांकि UP सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मधुमिता की बहन निधि शुक्ला फूट-फूटकर रो पड़ीं। अमरमणि और मधुमणि का गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। दोनों की यही से रिहाई हुई। इसके लिए 25-25 लाख का मुचलका भरा गया है। वहीं, 25-25 लाख का पर्सनल बांड भी भरा गया है।
2. मधुमिता की बहन निधि ने रोते हुए कहा कि वे 20 साल से CBI,CBCID, सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट और सु्प्रीम कोर्ट तक दौड़ती रहीं, लेकिन न्याय नहीं मिला।
3. मधुमिता की बहन निधि ने आरोप लगाया कि उनके पास RTI से निकलवाए कागज हैं, जिन्हें वो 2 महीने से मुख्यमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति सबको भेजती आ रही हैं। अमरमणि झूठ बोल रहा है। निधि ने कहा कि उसके पास जो कागज हैं, वो साबित करते हैं कि उसका चाल-चलन अच्छा नहीं है।
4. मधुमिता शुक्ला की बहन निधि का आरोप है कि उम्र कैद की सजा पाए अमरमणि त्रिपाठी और उनकी उत्नी मधुमणि 2012 से लगातार गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में रूम नंबर-15 और 16 में रह रहे हैं। वे उत्तराखंड की हरिद्वार जेल के कैदी हैं। निधि ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका लगा रखी है।
5. मधुमिता शुक्ला की 9 मई, 2003 को उनके लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच CBI ने की थी।
6.देहरादून कोर्ट ने 24 अक्टूबर, 2007 को अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
7. CBI की जांच में सामने आया था कि अमरमणि सिर्फ अय्याशी के लिए मधुमिता से रिश्ता रखते थे। उसका 2 बार जबर्दस्त अबॉर्शन कराया गया था। लेकिन तीसरी बार जब उसने मना किया, तो मरवा डाला।
8. CBI के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मधुमिता 7 महीन की गर्भवती थी। उसके पेट में अमरमणि का बच्चा था।
9. घटना के करीब 5 महीने बाद 23 सितंबर, 2003 को अमरमणि त्रिपाठी को अरेस्ट किया गया था।
10. अब 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारी किया कि 66 साल उम्र होने, करीब 20 साल जेल में रहने और अच्छे आचरण को देखते हुए रिहाई कर दी जाए।
यह भी पढ़ें
क्या है मधुमिता हत्याकांड केसः तीसरी बार हुई प्रेग्नेंट प्रेमिका, तो UP के पूर्व मंत्री ने मरवा डाला
मधुमिता शुक्ला मर्डर:क्यों जेल से छोड़ा जा रहा Killer पूर्व मंत्री?