उमेश पाल हत्याकांड: अतीक के बेटों के बाद अशरफ की पत्नी और बेटी भी गायब, पुलिस ने कोर्ट में दोनों को लेकर दिया बड़ा बयान

प्रयागराज में उमेश हत्याकांड के बाद पुलिस और अतीक के परिजनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता के बाद अशरफ की पत्नी और बेटी के गायब होने की बात सामने आई है। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया था।

प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज हत्याकांड मामले में अतीक अहमद के बेटे एजम और अबान के बाद अब अशरफ की पत्नी और बेटी के भी गायब होने की जानकारी सामने आई है। अतीक के परिजनों का आरोप है कि अशरफ की पत्नी जैनब और बेटी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। जिसके बाद वह से वह दोनों गायब हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जैनब और उसकी बेटी को न तो हिरासत में लिया गया है और न घर से उठाया गया है। अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। बता दें कि इससे पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता ने परवीन ने पुलिस पर अपने दोनों नाबालिग बेटों को उठा ले जाने का आऱोप लगाया था।

पुलिस ने हिरासत में लिए जाने से किया इंकार

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वहीं पुलिस ने कोर्ट में इस बात का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने अतीक के बेटों को घर से नहीं उठाया है। जिसके बाद यह सवाल गहराता जा रहा है कि आखिर अतीक के दोनों बेटे और अशरफ की पत्नी जैनब और बेटी कहां हैं। बरेली जेल में बंद अशरफ के ससुर मंसूर अहमद ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को पुलिस उनकी बेटी जैनब और नातिन को मायके से हिरासत में लिया था। इसी मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिसमें पुलिस ने कोर्ट के सामने जैनब और उसकी बेटी को हिरासत में लिए जाने से इंकार किया है।

कोर्ट ने पुलिस से मांगी आख्या

वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने थाने में अतीक के दोनों बेटों के मामले में अधूरी रिपोर्ट दाखिल की थी। साथ ही दोबार रिपोर्ट मांगने के बाद भी कोर्ट में रिपोर्ट नहीं दाखिल की गई। जिसके बाद कोर्ट ने धूमनगंज इंस्पेक्टर को कोर्ट में दोनों मामले में अपनी आख्या देने का आदेश दिया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उमेश पाल हत्याकांड मामले की विवेचना कर रहे धूमनगंज थाना प्रभारी विवेचना के संबंध में बाहर हैं। 27 फरवरी को जिला न्यायालय में शाइस्ता ने प्रार्थना पत्र लगाया था।

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