ज्ञानवापी मस्जिद केस: कोर्ट का बड़ा फैसला, इन 7 मुकदमों की सुनवाई एक साथ

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़े 7 मुकदमों की सुनवाई अब एक साथ होगी। वाराणसी की जिला अदालत ने सभी मुकदमों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात जुलाई निर्धारित की गई है।

वाराणसी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़े 7 मुकदमों की सुनवाई अब एक साथ होगी। वाराणसी की जिला अदालत ने सभी मुकदमों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात जुलाई निर्धारित की गई है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कहा है कि मामले जिन अदालतों में लंबित हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत में स्थानांतरित किया जाता है। सभी मामलों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद तय किया जाएगा कि सभी वादों का एक साथ सुना जाना उचित है या नहीं।

मुस्लिम पक्ष ने जताई असहमति

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उधर, मुस्लिम पक्ष के पक्षकारों ने इस फैसले पर असहमति जताई है और जिला जज की अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सुनवाई के दौरान भी उन पक्षकारों ने 7 मामलों की एक साथ सुनवाई का विरोध किया था। दरअसल, 5 महिलाओं ने अगस्त 2021 में एक याचिका दायर की थी। उनकी मांग मस्जिद परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर रेगुलर पूजा करने की थी। सीनियर डिवीजन कोर्ट के अप्रैल 2022 में मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के आदेश के बाद मई 2022 में सर्वे हुआ। सर्वे में एक शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी। मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा करार दिया था।

ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े ये हैं 7 केस

1. अविमुक्तेश्वरानंद

2. मां श्रृंगार गौरी व अन्य

3. आदि विश्वेश्वर व अन्य

4. आदि विश्वेश्वर आदि

5. मां गंगा व अन्य

6. सत्यम त्रिपाठी व अन्य

7. नंदी जी महाराज

इन लोगों ने दायर किया है वाद

आपको बता दें कि ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी की 4 वादिनी ने 7 मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में एक साथ करने की मांग की थी। कोर्ट में आवेदन करने वाली चार महिलाएं मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक हैं। कोर्ट में आवेदन स्वीकार होने पर महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि इससे न्याय जल्द मिलेगा।

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