
शामली: उत्तर प्रदेश के जिले शामली की कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को शनिवार को जेल से रिहाई मिल गई है। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में करीब साढ़े 10 माह से जेल में सपा नेता बंद थे। हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद शनिवार सुबह नाहिद हसन की करीब साढ़े दस महीने बाद जेल से रिहा हुए है। करीब 2 माह से सपा विधायक चित्रकूट जेल में बंद थे। कोर्ट में जमानतियों के प्रपत्र जमा होने के बाद कोर्ट की ओर से चित्रकूट जेल अधीक्षक को विधायक की रिहाई के लिए प्रपत्र जारी कर दिए थे।
साल 2021 में गैंगस्टर के मुकदमे में मिली थी 3 दिन की जमानत
शहर की कैराना सीट से मौजूदा विधायक नाहिद हसन को 15 जनवरी को उस समय शामली से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जब वह विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए नामांकन करने जा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी गैंगस्टर एक्ट सहित अमानत में खयानत व धमकी के मामले में दिखाई थी। सपा नेता नाहिद हसन की कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद मुजफ्फरनगर जिला जेल भेज दिया गया था। फिर दो महीने बाद उन्हें चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। सपा विधायक नाहिद हसन पर को 2021 के गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट से 3 दिन पहले ही जमानत दी गई थी। इसके बाद से शीघ्र ही जेल से उनकी रिहाई की उम्मीद लगाई जा रही थी।
हाईकोर्ट ने विधायक के स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत के दिए आदेश
दो दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक के स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत देने के आदेश जारी कर दिए थे। फिर शुक्रवार को उनके अधिवक्ताओं ने कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक की जमानत के लिए एक-एक लाख रुपये के दो जमानतियों के प्रपत्र जमा किए। दोनों जमानतियों के प्रपत्रों की तहसील व थाने से तस्दीक कराई गई। इसके बाद शाम को कोर्ट ने विधायक की रिहाई के लिए चित्रकूट जेल अधीक्षक के नाम प्रपत्र जारी कर दिए। जिसके बाद कोर्ट के पैरोकार द्वारा परवाना लेकर चित्रकूट जेल के लिए रवाना हो गए। शनिवार को विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल से रिहा कर दिया गया और वह जेल से मुस्कुराते हुए बाहर निकले। बता दें कि नाहिद हसन ने मुजफ्फरनगर जेल में निरुद्ध रहते ही सपा के टिकट पर कैराना विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उनकी जीत हुई थी।
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