बिहार में सोशल मीडिया पर ये गलतियां पहुंचा सकती हैं जेल

बिहार में सोशल मीडिया पर ये गलतियां पहुंचा सकती हैं जेल

Published : Jan 22, 2021, 12:38 PM IST

सोशल मीडिया यानि कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी साइट्स पर सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोगए समूहए संस्थाएं भी इसके दायरे में आएंगी। सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर की छवि धूमिल के आरोप में पोस्ट लिखने वालों पर आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 

सोशल मीडिया यानि कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी साइट्स पर सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोगए समूहए संस्थाएं भी इसके दायरे में आएंगी। सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर की छवि धूमिल के आरोप में पोस्ट लिखने वालों पर आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 

03:34Guwahati International Airport के नए टर्मिनल का उद्घाटन: PM मोदी ने किया लोकार्पण, जानें खास बातें
04:01Sonia Gandhi: ‘MGNREGA से जुड़े महात्मा गांधी के सपने खतरे में’
03:34रेलवे ट्रैक पर आ गए 100 हाथी… राजधानी एक्सप्रेस के सामने जो हुआ, रोंगटे खड़े कर देगा!
01:33भारत का पहला प्रकृति थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार! Inside View देख चौधियां जाएंगी आंखें...
03:3420 दिसंबर सुबह की बड़ी खबरें: ठंड, सियासत और सड़कों पर बवाल!
01:57हिजाब विवाद: Giriraj Singh और Mehbooba Mufti में सियासी जंग!
03:36हिजाब विवाद में नया मोड़: Iltija Mufti ने Nitish Kumar के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
05:53Kapil Sibal का संसद पर ऐसा आरोप… सत्ता में हलचल!
09:09G Ram G Bill : 'नया रोजगार बिल गरीबों पर वार' संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना
03:24CM Nitish Kumar के हिजाब विवाद पर आमने-सामने आए Omar Abdullah-Giriraj Singh