नमस्कार हमारा नाम है इंटरनेशनल खबरी और आज बात करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले की। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वयस्क युवती को उसके पति के साथ रहने की इजाजत दे दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यस्क महिला को कहीं भी और किसी के भी साथ रहने की इजाजत है, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। एक 20 वर्षीय लड़की का परिवार कोर्ट पहुंचा और कहा कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने जब लड़की को हाईकोर्ट में पेश किया तो उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी और उस लड़के से शादी कर चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने परिवार की अपील खारिज करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि लड़की और लड़के दोनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
नमस्कार हमारा नाम है इंटरनेशनल खबरी और आज बात करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले की। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वयस्क युवती को उसके पति के साथ रहने की इजाजत दे दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यस्क महिला को कहीं भी और किसी के भी साथ रहने की इजाजत है, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। एक 20 वर्षीय लड़की का परिवार कोर्ट पहुंचा और कहा कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने जब लड़की को हाईकोर्ट में पेश किया तो उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी और उस लड़के से शादी कर चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने परिवार की अपील खारिज करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि लड़की और लड़के दोनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।