मजदूर, किसान और गरीबों को राहत...20 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी ये सुविधा

मजदूर, किसान और गरीबों को राहत...20 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी ये सुविधा

Published : Apr 16, 2020, 11:41 AM IST
वीडियो डेस्क। पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देशभर में जारी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी 
वीडियो डेस्क। पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देशभर में जारी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइलाइन जारी की है। यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जानिए किसे क्या छूट दी गई है। 
लॉकडाउन 2.0 में सभी स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखा गया है। 
कटाई के सीजन को देखते हुए सरकार ने किसानों को छूट दी है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। 
खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी।
कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। 
मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी। 
दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी।
मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी। 
सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो। 
बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी। 
ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। 
मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए। 
मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। 
इमरजेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति रहेगा। 
दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है।
कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी। 
गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट दी गई। ताकि सामानों को पहुंचाया जा सके। 
जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी। 
सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत। 
इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो। 
रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार, सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत। 
किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार। 
 
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