भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिक्योरिटी के नियमों को और कड़ा कर दिया है। इसकी वजह बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड हैं। RBI ने डिजिटल पेमेंट के सिक्योरिटी कंट्रोल के मामले में बैंकों व अन्य रेगुलेटेड एंटिटीज को थर्ड पार्टी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पेमेंट ऐप्स के लिए और जिम्मेदार बनाते हुए एक नया निर्देश जारी किया है। इसमें कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल लेने वाले बैंकों को एस्क्रो में ऐप्स का सोर्स कोड भी रखना होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिक्योरिटी के नियमों को और कड़ा कर दिया है। इसकी वजह बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड हैं। RBI ने डिजिटल पेमेंट के सिक्योरिटी कंट्रोल के मामले में बैंकों व अन्य रेगुलेटेड एंटिटीज को थर्ड पार्टी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पेमेंट ऐप्स के लिए और जिम्मेदार बनाते हुए एक नया निर्देश जारी किया है। इसमें कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल लेने वाले बैंकों को एस्क्रो में ऐप्स का सोर्स कोड भी रखना होगा।