केंद्रीय श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय ने चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन इनको अमल में लाने के लिए नियमों को नोटिफाई करना जरूरी है। अप्रैल 2021 में सरकार इन्हें नोटिफाई कर सकती है। देश के सबसे व्यापक श्रम सुधारों का असर नियोक्ताओं पर और कर्मचारियों की टेक होम सैलरी दोनों पर पड़ेगा। नए नियम लागू होने के बाद से कंपनियां कर्मचारियों के कंपेनसेशन पैकेज/कॉस्ट टू कंपनी (सीटीसी) को रीस्ट्रक्चर करने में प्रेरित होंगीं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय ने चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन इनको अमल में लाने के लिए नियमों को नोटिफाई करना जरूरी है। अप्रैल 2021 में सरकार इन्हें नोटिफाई कर सकती है। देश के सबसे व्यापक श्रम सुधारों का असर नियोक्ताओं पर और कर्मचारियों की टेक होम सैलरी दोनों पर पड़ेगा। नए नियम लागू होने के बाद से कंपनियां कर्मचारियों के कंपेनसेशन पैकेज/कॉस्ट टू कंपनी (सीटीसी) को रीस्ट्रक्चर करने में प्रेरित होंगीं।