यूएई ने निजी आजादी के लिए इस्लामी कानूनों में किए बड़े बदलाव, जानें अब का क्या है अपडेट

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने शनिवार को निजी इस्लामी कानूनों में बड़े बदलावों किए हैं। यूएई में अब अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की इजाजत दे गई है। शराब के सेवन को लेकर सख्त पाबंदियों में छूट दी गई है और सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या को जायज ठहराने वाले कानून को खत्म कर दिया गया है। 

दुबई. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने शनिवार को निजी इस्लामी कानूनों में बड़े बदलावों किए हैं। यूएई में अब अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की इजाजत दे गई है। शराब के सेवन को लेकर सख्त पाबंदियों में छूट दी गई है और सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या को जायज ठहराने वाले कानून को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि इन कानूनी सुधारों को सरकारी अखबार 'द नेशनल' में विस्तार से प्रकाशित किया गया है।

शराब रखने पर जुर्माना नहीं देना होगा

दरअसल, सरकारी न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम से मिली जानकारी के मुताबिक, नए घोषित कानूनी सुधारों के तहत अब 21 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को शराब रखने, उसका सेवन और उसकी बिक्री करने पर किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। पहले शराब खरीदने, उसे ले जाने और घर में रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। नए नियम से मुस्लिमों को भी शराब के सेवन की अनुमति मिल जाएगी। पहले मुस्लिमों को लाइसेंस देने पर भी रोक थी।

अविवाहित जोड़ों को लिव-इन में रहने की अनुमति मिली

नए नियम में बिना शादी के भी जोड़ों को साथ रहने की अनुमति दे दी गई है। अभी तक यूएई में ऐसा करना अपराध था। धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों के उल्लंघन या उनके अनादर पर महिलाओं की हत्या और उत्पीड़न का बचाव करने वाले नियमों को खत्म कर दिया गया है। सम्मान के नाम पर महिलाओं के उत्पीड़न को अब उनपर अन्य हमलों की तरह ही अपराध बना दिया गया है।

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