इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ खास तरह के लेन-देन पर नज़र रखता है और एक तय सीमा से ज़्यादा लेन-देन होने पर नोटिस भेज सकता है. ये हैं ज़्यादा वैल्यू वाले बैंक डिपॉज़िट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, फिक्स्ड डिपॉज़िट, शेयर बाजार में निवेश-प्रॉपर्टी के लेन-देन।