सार
ऑटो डेस्क. भारत में लगभग हर घंटे में लगभग 53 सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें 19 लोगों की मौत होती है। ये आंकड़ा हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप भी सड़क पर वाहन चलाते हैं, तो आपने भी अपना और गाड़ी का इंश्योरेंस करवा ही लिया होगा। हादसे के बाद नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है। ऐसे में इंश्योरेंस के सारे दस्तावेज ठीक होने के बावजूद आपको कई बार क्लेम नहीं मिलता है। आइए जानते है उन परिस्थितियों के बारे में...
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर
अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते है, तो आपको तीन तरह से नुकसान होगा। आपके आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस के लाभ से भी वंचित रहेंगे। इतना ही नहीं अगर सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। यानी की मौत के बाद परिवार को मिलने वाला क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसे में आपके साथ परिवार को भी दिक्कत।
सिर्फ आपका इंश्योरेंस होना काफी नहीं
अगर आप दो लोग एक गाड़ी पर सवार है, और रोड एक्सिडेंट हो जाता है। तो सिर्फ चालक का ही इंश्योरेंस होना काफी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ही इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। यानी की सिर्फ पीछे सवार शख्स को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से इनकार कर सकती है। इसका कारण पैसेंजर कवर का नहीं होना है।
हेल्थ रिपोर्ट में स्टोराइड का आना
अगर आप किसी कारण से बॉडी में स्टोराइड इंजेक्ट करते हैं, तो आपको इंश्योरेंस के क्लेम के लिए कंपनी मना कर सकती है। ऐसे में ध्यान रहे कि जरूरत से ज्यादा स्टोरेड न लें।
आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी नहीं
अगर आप पर किसी तरह का आतंकवादी हमला होता है, तो कंपनी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती है।
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