सार

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फास्टैग यूजर्स के लिए नया अपडेट आया है। अगर किसी यूजर ने अब तक फास्टैग केवाईसी नहीं करवाया है, तो 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से वह डिएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। जानिए इसकी प्रोसेस।

ऑटो डेस्क. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग केवाईसी यूजर्स के लिए अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के मुताबिक, यूजर अपने कार की फास्टैग केवाइसी नहीं कराई है जल्द ही करा ले। दरअसल 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद भी फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा।

NHAI ने फास्टैग कस्टमर्स से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है।

इससे बचने के लिए आपको 31 मार्च से पहले अपने फास्टैग केवाईसी को अपडेट करवाना होगा। ऐसे में हम आपको इसे अपडेट करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस बताएंगे। 

जानें ऑनलाइन फास्टैग केवाईसी करने का प्रोसेस

अगर आप भी फास्टैग केवाईसी करना चाहते है, तो आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मौजूद है। पहले जानिए ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में।

  • सबसे पहले आप फास्टैग की आधिकारिक वेबसाइट fastag.ihmcl.com पर जाए।
  • यहां डैशबोर्ड में माई प्रोफाइल पर क्लिक करें।
  • इसके बाद केवाईसी विकल्प पर जाएं।
  • यहां पर कस्टमर टाईप पर क्लिक करें।
  • फिर डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक कर केवाईसी अपडेट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ें।
  • यहां पर जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे- आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और एड्रेस के मुताबिक अपना पता भरना है।
  • जानकारी सबमिट करने से पहले दी गई जानकारी को ध्यान जांच कर सबमिट करें।

अब जानें फास्टैग केवाईसी करने का ऑफलाइन प्रोसेस

ऑफलाइन फास्टैग केवाईसी के लिए आपको बैंक जाना होगा। इसके लिए आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।

  • इसके बाद आप बैंक से फास्टैग केवाईसी फार्म लें।
  • इससे भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करें।
  • बैंक आपके फॉर्म को वेरीफाई करेंगे।
  • आखिरी में आपको ईमेल और एसएमएस से नोटिफिकेशन मिलेगा।

वन व्हीकल वन फास्टैग नीति का करना होगा पालन

अब गाड़ी मालिकों को एक वाहन एक फास्टैग नीति का पालन करना होगा। यानी की एक गाड़ी में सिर्फ एक फास्टैग का इस्तेमाल करना होगा। पहले जारी किए सभी फास्टैग को संबंधित बैंकों को लौटाना होगा। यानी की सिर्फ नए फास्टैग खाते सक्रिय रहेंगे। यह नियम टोल प्लाजा के वेटिंग टाइम को कम करने और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस अभियान की शुरूआत की है।

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