सार
1,000 cc से 1,500 cc वाली निजी कारों पर 2019-20 के वित्त वर्ष में ₹3,221 की तुलना में ₹3,416 की दरें लागू होंगी। जबकि 1,500 सीसी से ऊपर की कारों के मालिकों को 7,890 रुपये की तुलना में 7,897 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
ऑटो एंड बिजनेस डेस्क। सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport ) ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए तीसरे पक्ष के मोटर बीमा प्रीमियम में वृद्धि का प्रस्ताव किया है, जिससे 1 अप्रैल से कार और दोपहिया वाहनों की बीमा लागत में वृद्धि होने की संभावना है। संशोधित प्रीमियम दरों के अनुसार, निजी कारों के साथ 2019-20 में ₹ 2,072 की तुलना में 1,000 क्यूबिक क्षमता (सीसी) का शुल्क ₹2,094 वसूला जाएगा।
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निजी लग्जरी कारों पर शुल्क में बढ़ोतरी
1,000 cc से 1,500 cc वाली निजी कारों पर 2019-20 के वित्त वर्ष में ₹3,221 की तुलना में ₹3,416 की दरें लागू होंगी। जबकि 1,500 सीसी से ऊपर की कारों के मालिकों को 7,890 रुपये की तुलना में 7,897 रुपये का प्रीमियम देना होगा। 150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से अधिक के दोपहिया वाहनों के लिए, प्रीमियम दरें ₹1,366 से शुरू होंगी और 350 सीसी से अधिक के दोपहिया वाहनों के लिए, संशोधित प्रीमियम ₹2,804 होगा।
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1 अप्रैल से लागू होगा
कोविड -19 महामारी के कारण दो साल की मोहलत के बाद, संशोधित टीपी बीमा प्रीमियम (revised TP insurance premium) 1 अप्रैल से लागू होगा। यह भी पहली बार है कि सड़क परिवहन मंत्रालय बीमा नियामक के परामर्श से टीपी दरों को अधिसूचित करेगा। इससे पहले, बीमा नियामक IRDAI द्वारा TP दरों को notified किया गया था।
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ईवी वाहनों को मिलेगा डिस्काउंट
परिवहन मंत्रालय (transport ministry) की मसौदा अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि इलेक्ट्रिक निजी कारों, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, बिजली के सामान ले जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों और इलेक्ट्रिक यात्री-वाहक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है। हाइब्रिड वाहनों के लिए, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन के रूप में मोटर टीपी प्रीमियम दरों पर 7.5 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव दिया गया है।
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30KW से अधिक की इलेक्ट्रिक निजी कारों पर ₹1,780 का प्रीमियम लगेगा, जबकि 30 KW से अधिक लेकिन 65 KW से अधिक नहीं होने वालों के लिए ₹2,904 का प्रीमियम होगा। वाणिज्यिक वाहनों (12,000 किलोग्राम से अधिक लेकिन 20,000 किलोग्राम से अधिक नहीं) को ले जाने वाले सामानों का प्रीमियम 2019-20 में 33,414 रुपये से बढ़कर 35,313 हो जाएगा।
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