सार
महिंद्रा XUV 700 डीजल कार के बिल में 48% टैक्स लगने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक ग्राहक ने वित्त मंत्री से टैक्स के बारे में सवाल उठाए हैं।
भारत में SUV की कीमत पर भारी टैक्स लगता है। खरीदारों को गाड़ी की कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है। महिंद्रा XUV 700 डीजल कार के बिल को शेयर करते हुए एक कार मालिक का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुमित बेहल नाम के यूजर का एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट इस समस्या को उजागर करता है।
इस बिल में XUV700 डीजल वेरिएंट पर 48% टैक्स लगाया गया है। ऐसे में कार खरीदने वाले ग्राहक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्स के बारे में सवाल पूछे हैं। अपने पोस्ट में वित्त मंत्री को टैग करते हुए यूजर ने लिखा कि कार खरीदने पर 48% टैक्स लगता है। वह भी तब, जब 31.2% इनकम टैक्स पहले ही दिया जा चुका है। यह एक तरह की लूट है।
यूजर ने XUV700 के बिल की एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इसमें XUV700 डीजल कार की कीमत 14,58,783 रुपये बताई गई है। इसमें करीब सात लाख रुपये तीन अलग-अलग टैक्स के रूप में जोड़े गए हैं। इससे कार की कीमत 21.59 लाख रुपये हो गई। कार पर 14% SGST, 14% CGST और 20% GST सेस लगाया गया है। इस तरह 14.58 लाख रुपये की कार पर कुल टैक्स 48% हो गया। 48% टैक्स लगने के बाद XUV700 की कीमत 21.59 लाख रुपये हो गई।
फिलहाल, भारत में SUV पर 28% GST लगता है, अगर गाड़ी इलेक्ट्रिक नहीं है तो अतिरिक्त सेस भी लगता है। स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सिर्फ 5% GST लगता है।
वहीं, देश में पुरानी कार खरीदना भी महंगा हो गया है। GST काउंसिल ने अपनी 55वीं बैठक में पुरानी कारों पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। अगर आप पुरानी कार किसी रजिस्टर्ड डीलर से खरीदते हैं तो यह GST लागू होगा। अगर आप सीधे कार बेचते हैं तो यह GST नहीं देना होगा। इसलिए, सही कीमत तय करते समय आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। पुरानी कारों पर नया GST रेट व्यक्तिगत खरीदारों पर लागू नहीं होता है। यानी अगर आप पुरानी कार किसी और से सीधे खरीदते हैं तो आपको 18% GST की जगह 12% टैक्स ही देना होगा।
मान लीजिए आपने 18 लाख रुपये में एक कार खरीदी। अगर आप इसे किसी दोस्त, रिश्तेदार या जानकार को 13 लाख रुपये में बेचते हैं, तो GST नहीं लगेगा। वहीं, अगर कोई डीलर 13 लाख रुपये में कार खरीदकर 17 लाख रुपये में बेचता है, तो 4 लाख रुपये के मुनाफे पर 18% GST देना होगा। यानी अब पुरानी कार खरीदते समय, चाहे वह पेट्रोल, डीजल या EV हो, मुनाफे पर 18% टैक्स देना होगा।