सार

ड्राइविंग लाइसेंस, RC या वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र को रिन्यू करवाने के लिए सरकार के तरफ से दी गई छूट की तारीख 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही है। अगर आपने 31 तक पेपर्स रिन्यू नहीं करवाए, तो आपको 1 जनवरी से जुर्माना भरना पड़ेगा। 

ऑटो डेस्क: 1 जनवरी से जहां ऑटो इंडस्ट्री में कई कंपनियों ने अपनी गाड़ी के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, वहीं ऑटो वर्ल्ड में एक और अहम चीज 1 जनवरी से बदलने जा रही है। अगर आपके पास स्कूटी या बाइक है, या फिर आप चार चक्का वाहन के मालिक हैं, तो 31 दिसंबर तक आपको एक अहम काम करना जरुरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। कोरोना की वजह से इस डेट को सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया था। लेकिन अब इसे आगे और नहीं बढ़ाया जाएगा। ये डेट सरकार ने लास्ट फाइनल कर दी है। 

एक साल बढ़ी थी डेट 
पिछले साल ही इसे रिन्यू करने की लास्ट डेट निकाल दी गई थी। इसके तहत लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, वाहन बीमा आदि कागजात रिन्यू करवाना था। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से डेट बढ़ते-बढ़ते 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। लेकिन अब इसे आगे और नहीं बढ़ाया जाएगा। इसे लेकर राजमार्ग मंत्रालय ने बयान भी जारी किया। इसमें कहा गया कि मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। 

31 दिसंबर के बाद नहीं होंगे वैध 
मंत्रालय ने जानकारी दी कि इसके बाद जिनके दस्तावेज रिन्यू नहीं होने उन्हें वैध नहीं माना जाएगा। हालांकि, 31 दिसंबर के बाद इन्हें रिन्यू करवाया जा पाएगा या नहीं, इसके बारे जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में लोग अब जल्द से जल्द पेपर्स रिन्यू करवाने की होड़ में हैं।  

ऐसे करवा सकते हैं रिन्यू 
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और RC रिन्यू नहीं हुआ है, तो आप www.parivahan.gov.in पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आरटीओ के तहत आपका बायोमेट्रिक जांच किया जाएगा और फिर डॉक्युमेंट्स वेरिफाई होंगे। जांच के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा।