सार

तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में लिखा है कि शादी के बाद से ही सास राबड़ी देवी, ननद मीसा भारती और पति तेज प्रताप दहेज के लिए ताना मारते थे। इस कड़ाके की ठंड में बिना चप्पल और शाल से मुझे घर से निकाल दिया।

पटना। सास राबड़ी देवी, पति तेज प्रताप यादव और ननद मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत करने वाली लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या ने अपने पुलिस शिकायत में घर में मिल रहे यातना की कहानी बताई है। पुलिस शिकायत में ऐश्वर्या ने कहा कि शादी के बाद से ही सास-पति और ननद दहेज के लिए ताना मारते थे। वे कहते थे कि तुम्हारे पिता ने शादी के वक्त एक भी पैसा नहीं दिया। कम से एक गाड़ी तो दामाद को दे देते। रविवार की शाम को मुझे घसीट कर घर से बाहर निकाला गया। मेरे बाल नोचे, राबड़ी देवी ने खुद मुझे मारा। 

बिना चप्पल और  शाल के घर से निकाला
ऐश्वर्या ने बताया कि घर के अंदर मौजूद गार्ड के सामने ही मेरा अपमान किया जाता था। तबियत खराब होने पर कई-कई दिनों तक डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता था। मैं एक कमरे में बस रोती रहती।  रविवार को राबड़ी देवी ने मुझे मारा। इससे मेरे सिर, घुटने व हाथ में चोट आई। मेरा सारा सामान घर के अंदर रह गया। मेरे मोबाइल में इन सब चीजों का सबूत था, वो भी अंदर ही रह गया। केवल एक जोड़ी कपड़े में बिना चप्पल और शाल के कड़ाके की ठंड में मुझे घर से बाहर कर दिया गया। 

जल्द ही तीनों से पूछताछ करेगी पुलिस
ऐश्वर्या की शिकायत पर पुलिस ने राबड़ी देवी, तेज प्रताप व मीसा भारती पर आईपीसी की धारा 498 ए यानी दहेज के लिए मारपीट व प्रताड़ित करना, आईपीसी की धारा 323 यानी सामान्य मारपीट तथा आईपीसी की धारा 323 यानी एक से अधिक लोगों द्वारा मारपीट करने का केस दर्ज कराया था। केस की जांच महिला थानेदार आरती जायसवाल कर रही है। हालांकि अभी मामले में किसी भी आरोपी से पुलिस पूछताछ नहीं कर सकी है। केस की आईओ आरती ने बताया कि पुलिस जल्द ही तीनों से पूछताछ करेगी। 

19 माह में ही बिखर गई रिश्तों की डोर
बता दें कि ऐश्वर्या व तेजप्रताप की सगाई 18 अप्रैल 2018 को सगाई और शादी 12 मई 2018 को शादी हुई। 5 माह बाद ही 2 नवंबर 2018 को तेज ने तलाक की अर्जी दी। 15 दिसंबर 2019 को ऐश्वर्या ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। इस केस में तीनों पर लगे जिस दफे के तहत मुकदमा हुआ है वह गैर जमानती है। 498 ए में कम से तीन साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। आईपीसी की धारा 323 जमानतीय है। मामले की जांच में जुटी पुलिस सुरक्षाकर्मी अथवा घर में मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। 

राबड़ी का आरोप- ऐश्वर्या ने किया जानलेवा हमला 
पूरे विवाद के बीच सोमवार को राबड़ी देवी ने भी सचिवालय थाने में ऐश्वर्या के खिलाफ लिखित शिकायत दी। राबड़ी का आरोप है कि ऐश्वर्या ने उनपर जानलेवा हमला किया है। अपनी शिकायत में राबड़ी ने बताया कि 9 अक्टूबर ऐश्वर्या ने मेरे कमरे के गेट पर जोर से लात मारा और कूड़ा फेंक दिया। घटना का फुटेज सीसीटीवी में है। रविवार को अगर सुरक्षाकर्मी नहीं बचाते तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। राबड़ी ने पुलिस ने शिकायत एफआईआर दर्ज करें। वह बराबर प्रताड़ित करती थी। बराबर केस में फंसा देने की धमकी देती थी।