सार

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने लॉकडाउन की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसे लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

पटना (Bihar) । बिहार में कोरोना संक्रमण का दौर लगातार जारी है। इस बीमारी की चपेट में एक लाख से अधिक लोग आ गए हैं। वहीं, मौत का आंकड़ा भी 500 के पार हो चुका है। जिसे देखते हुए सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया है। आज बिहार सरकार के क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। 

बंद रहेंगे धार्मिक स्थल
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने लॉकडाउन की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसे लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

ऐसे कराया जाएगा लॉकडाउन का पालन
-पहले की तरह ही इस बार भी लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल तक नहीं खुलेंगे।
-रेस्टूरेंट से सिर्फ होम डिलेवरी की ही सुविधा होगी।
-सभी निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे (जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इससे से मुक्त रखा गया है।)
-बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी।
-टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी।
-धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे।
-पार्क और जिम जैसे स्थानों पर भी पहले की तरह ही ताले जड़े रहेंगे।

डीएम को दिया गया ये अधिकार
सरकार ने सभी जिलों के डीएम को विशेष अधिकार दिया गया है। वे सुरक्षा को देखते हुए सभी जिले के डीएम अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे। जिसके आधार पर जिला समेत अन्य भागों की दुकानें खुलेंगी। 6 सितंबर तक बिहार में कुछ शर्तों के साथ दुकान और बाजार खोले जाएंगे। बाजार खोलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा।