सार

डोरंडा ट्रेजरी मामले (doranda treasury case) में लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) को 5 साल की सजा सुनाई गई है। अब सजा मिलते ही राजनीति गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या लालू को जेल जाना पड़ेगा, या फिर उनको पहले की तरह बेल मिल सकती है।

रांची/पटना, देश के सबसे बड़े और बहुचर्चित चारा घोटाले के एक केस डोरंडा ट्रेजरी मामले (doranda treasury case) में लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) को 5 साल की सजा सुनाई गई है। अब सजा मिलते ही राजनीति गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या लालू को जेल जाना पड़ेगा, या फिर उनको पहले की तरह बेल मिल सकती है। वहीं उनके वकील लालू की जमानत कराने की जुगाड़ में जुट गए हैं।

हाईकोर्ट से मिल सकती है लालू को जमानत 
दरअसल, सजा का ऐलान होने के बाद लाल यादव के वीकल देवर्षि मंडल ने मीडिया से बात करते हुए कहा- फिलहाल हम अदालत की ऑर्डर कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। कॉपी मिलते ही हम  ऑर्डर के आधार पर हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। जिसमें उनको हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया के पूरा होने तक उन्हें 2-3 सप्ताह का वक्त लग जाएगा। इसलिए बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें-डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को 5 साल की सजा, CBI कोर्ट ने 60 लाख का जुर्माना भी लगाया

चार केस में आधी सजा काट चुके हैं लालू यादव
वहीं लालू यादव के दूसरे वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू यादव करीब-करीब आधी सजा पूरी कर चुके हैं। प्रभात कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के अन्य 4 मामलों में पहले से ही दोषी हैं और वह इन केस में 36 महीने से ज्यादा जेल में सजा काट  चुके हैं। अब डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने जो 5 साल की सजा सुनाई है तो इसकी आधी सजा पहले ही वे जेल में गुजार चुके हैं। इस आधार पर जल्द ही हमें ऊपरी अदालत से जमानत मिल जाएगी। क्योंकि हमे हाईकोर्ट से पूरी उम्मीद है कि हमें वहां पर न्याय जरूर मिलेगा।

तेजस्वी ने कहा-ये कोई अंतिम फैसला नहीं...
दरअसल, पिता को सजा मिलने के बाद तेजस्वी ने कहा-कि कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, इसके ऊपर हाइकोर्ट में हमने इस मामले को रखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हाइकोर्ट में लालू जी के पक्ष में फैसला होगा।  उन्होंने आगे ये भी कहा- ये अंतिम फैसला नहीं है। हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। हमने इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी है और हमें उम्मीद है कि निचली अदालत का फैसला हाइकोर्ट में बदलेगा।

यह भी पढ़ें-लालू की सजा से कुछ घंटों पहले की कहानी: पूरी रात सोए तक नहीं, बदलते रहे करवटें..किसी से एक शब्द भी नहीं बोले

चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में लालू दोषी
बता दें कि लालू यादव को इससे पहले भी चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। जिसमें वह बेल पर चल रहे हैं। इन मामलों भी उनको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी। लेकिन जब उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई तो उनको बेल दे दी गई।

सभी मामलों में लालू की सजा एक साथ चल रही 
लालू के वकील ने कहा कि चारा घोटाले से जुड़े सभी मामलों में लालू यादव की सजा एक साथ चल रही है। 5 मामलों में लालू यादव को कुल 32 साल की सजा हुई है। Cr.P.C.) 428 के मुताबिक एक ही मामले की अलग-अलग सजा को एक साथ काउंट किया जाता है। इसी के मुताबिक चारा घोटाले में लालू की सभी सजा एक साथ काउंट की जा रही है।  

यह भी पढ़ें-फैसले के बाद लालू की आई पहली प्रतिक्रिया-विरोधियों करारा जवाब, लड़ा हूं..लड़ता रहूंगा..आखों में आखें डालकर

लालू यादव के यह हैं वो पांच मामले 
1. पहला मामला चाईबासा ट्रेजरी केस, जिसमें 5 साल की सजा हुई थी।
2. दूसरा मामल देवघर ट्रेजरी, इसमें लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा मिली।
3. तीसरा मामला चाईबासा ट्रेजरी, इसमें 5 साल की सजा मिली है।
4. चौथा मामला दुमका ट्रेजरी, इसमें दो अलग-अलग 7-7 साल की सजा हुई थी। 
5. डोरंडा ट्रेजरी मामला, जो आज आया है, इसमें  लालू यादव को 5 साल की सजा हुई है।

यह भी पढ़ें-देश ही नहीं विदेश में चर्चित हैं लालू यादव की ये तस्वीरें, कभी उनके देसी ठाठ का चलता था सिक्का, अब मुश्किल में