सार
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बेटी मीसा यादव, सहित 6 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
पटना, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बेटी मीसा यादव, सहित 6 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं प्राथिमिकी दर्ज कराने के लिए परिवाद पत्र को थाने भेज दिया गया है।
5 करोड़ ठगने का है पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट बेचने का है। तेजस्वी समते इन 6 लोगों पर आरोप है कि इन्होंने टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए ठगे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है।
इन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश
बता दें कि बिहार के कांग्रेस नेता व अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पिछले महीने पटना के सीजेएम अदालत में एक परिवाद पत्र दायर की थी। जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह के के बेटे शुभाकांत मुकेश, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर समेत छह लोगों पर आरोप लगाया है।
पैसे भी लिए और टिकट भी नहीं दिया
आरोप लगाते हुए कहा है कि भागलपुर से लोकसभा का टिकट देले के बदले में 15 जनवरी 2019 को 5 करोड़ रुपए लिए और दूसरे को टिकट दे दिया। साथ संजीब कुमार सिंह ने अदालत के सामने यह भी कहा कि इसके बदले बिहार विधानसभा में टिकट देने का भरोसा दिया गया था। लेकिन फिर टिकट नहीं दिया गया।
31 अगस्त 2021 को हुई थी इस मामले की सुनवाई
बता दें कि पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह ने इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त 2021 को थी। उन्होंने इसके बाद मामले को सुरक्षित रखा। तीन दिन पहले 16 सितंबर को पटना के एसएसपी के जरिए थाने में केस दर्ज करने का आदेश दिया।
आरजेडी ने रखी अपनी यह सफाई
वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चिंतरंजन गगन ने कहा कि यह सब आरोप गलत हैं। इन आरोपों के चलते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हलांकि यह भी कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। जल्द ही अदालत में इस झूठ का पर्दाफाश होगा।