सार

क्रूज ड्रग्स पार्टी (Drugs Party Case) मामले में जेल में बंद शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन (Aryan Khan) की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 

मुंबई। क्रूज ड्रग्स पार्टी (Drugs Party Case) मामले में जेल में बंद शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन (Aryan Khan) की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं, आर्यन खान के वकील का कहना है कि वो अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल, आर्यन को आर्थर रोड जेल में कुछ दिन और रहना पड़ेगा। 2 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन पिछले 12 दिनों से जेल में बंद हैं। उन्हें 8 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई की आर्थर रोड जेल में भेज दिया था। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। इससे पहले 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पाटिल ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वे 20 अक्टूबर को बिजी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जमानत पर फैसला कर पाएं।

 

वहीं, सुनवाई से पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। दरअसल, एनसीबी को आर्यन खान की कुछ और चैट्स मिली हैं। इस चैट्स में आर्यन मुंबई क्रूज पार्टी में शामिल होने वाली एक उभरती बॉलीवुड एक्ट्रेस से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे थे। आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई से पहले एनसीबी ने यह चैट मैसेजेस कोर्ट को सौंप दिए हैं।

इससे पहले 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील ने अपनी दलील में कहा था- आज के जनरेशन के बच्चों की भाषा, इंग्लिश हमसे काफी अलग है। उनकी बातचीत एनसीबी को संदेहास्पद लग सकती है। वकील अमित देसाई ने पूछा- क्या ये लड़का आपको लगता है कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा होगा? एनसीबी कहती है कि हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। ठीक है आप अपनी जांच कीजिए लेकिन ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। 

वहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन और उसके दोस्त अरबाज के पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है और वो यह नहीं कह सकते कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोनों अच्छे दोस्त हैं और एन्जॉय करने जा रहे थे। इसके साथ ही ASG ने 13 अलग-अलग केस का रिफरेंस देते हुए आर्यन की जमानत का विरोध किया। इन केसों में कुछ में रिकवरी, कुछ में बिना रिकवरी और कुछ में साजिश में शामिल होने वाले आरोपी की जमानत जांच होने तक नहीं दिए जाने का उल्लेख है।

एनसीबी का दावा : ड्रग्स साजिश में शामिल है आर्यन
इससे पहले एनसीबी ने अपने जवाब में आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपियों को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिली है लेकिन वो ड्रग्स पैडलर के संपर्क में थे और इस साजिश में कहीं न कहीं शामिल हैं। इतना ही नहीं, NCB ने अपने जवाब में आर्यन को 'प्रभावशाली शख्स' बताते हुए कहा कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। NCB ने आगे कहा कि हमारे रिकॉर्ड में ऐसी चीजें हैं, जिनसे पता चलता है कि आर्यन खान विदेश में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेक्सस का हिस्सा नजर आ रहे हैं।

जानें क्या है पूरा मामला : 
NCB ने 2 अक्टूबर को आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को कार्डेलिया क्रूज से ड्रग्स पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया था। बाद में सभी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें एनसीबी की रिमांड में भेज दिया गया। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं 8 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उनके वकील से कहा कि इसके लिए आप सेशन कोर्ट जाएं। NCB ने आर्यन समेत 6 मेल आरोपियों को आर्थर रोड़ जेल जबकि 2 फीमेल आरोपियों को भायखला जेल भेज दिया। 

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