सार

सोनू सूद पर आरोप है कि उन्होंने जुहू में स्थित एक छह मंजिला आवासीय इमारत को बिना परमिशन के होटल में तब्दील कर लिया है। बीएमसी का कहना है कि सोनू सूद ने ऐसा करने से पहले कोई परमिशन नहीं ली है। बीएमसी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि सोनू सूद के खिलाफ महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए। हालांकि, सोनू सूद ने इन आरोपों को नकार दिया है। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने कहा- जो भी बदलाव हुए हैं उसके लिए बीएमसी से अप्रूवल लिया गया था। ये अप्रूवल महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से होना था। 

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (sonu sood) के खिलाफ बीएमसी (bmc) ने एक्शन लेते हुए पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सोनू सूद पर आरोप है कि उन्होंने जुहू में स्थित एक छह मंजिला आवासीय इमारत को बिना परमिशन के होटल में तब्दील कर लिया है। बीएमसी का कहना है कि सोनू सूद ने ऐसा करने से पहले कोई परमिशन नहीं ली है। बीएमसी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि सोनू सूद के खिलाफ महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए। उन्होंने महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के सेक्शन 7 के तहत दंडनीय अपराध किया है। इससे पहले भी बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू सूद इस नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट भी पहुंचे थे लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली थी।


हालांकि, सोनू सूद ने इन आरोपों को नकार दिया है। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने कहा- जो भी बदलाव हुए हैं उसके लिए बीएमसी से अप्रूवल लिया गया था। ये अप्रूवल महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से होना था। कोविड-19 की वजह से ये अप्रूवल नहीं मिल पाया। हमारी तरफ से कोई अनियमितता का मामला नहीं हुआ है। 


उन्होंने कहा- मैंने हमेशा कानून का पालन किया है। ये होटल कोविड-19 के समय कोरोना वॉरियर्स के लिए घर बन गया था। अगर अनुमति नहीं मिलती तो मैं इसे फिर से आवासीय परिसर की तरह बना दूंगा। मैं बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करूंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। बाद में इस मामले में उनपर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।