सार
आपने अब तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें। 1 जुलाई से आपको इसके लिए दोगुना पेनल्टी लगेगा। इसका मतलब है कि आपको 1000 रुपए देने होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि लिंक कैसे करना है तो हम जानकारी दे रहे हैं। बस आसान टिप्स को फॉलो करते जाएं।
नई दिल्लीः क्या आपको पता है, आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) के साथ लिंक करने की आखिरी तारिख 30 जून तक ही है। अगर आपने देरी की तो 1 जुलाई से आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अभी 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर ( PAN Number) के आधार से लाथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होता है। दरअसल मार्च में सीबीडीटी ( CBDT) ने नोटिफेकिशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एक अप्रैल 2022 से पैन को आधार के साथ लिंक (Aadhar-PAN Linking) करने पर पेनल्टी देने का नियम बनाया गया था।
कहा गया था कि एक अप्रैल के बाद से पहले तीन महीनों के भीतर यानि 30 जून तक पैन को आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होगा। इस अवधि के बाद लिंक करने पर 1000 रुपये का पेनल्टी अदा करना होगा।
31 मार्च 2023 तक कर सकते हैं लिंक
सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को असुविधा नहीं हो इसके लिए उन्हें ये सुविधा दी जा रही है कि वे पैन के साथ आधार 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए पेनल्टी का भुगतान करना होगा। दरअसल, पैन के साथ आधार को बगैर पेनल्टी के साथ लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक ही थी। आपको बता दें पहले भी सरकार ये समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है। आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2022 तक कर दी गई थी।
काम नहीं करेगा पैन कार्ड
दरअसल पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि पैन के साथ आधार लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन सीबीडीटी ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2023 तक ऐसा नहीं होगा और पेनल्टी देकर एक अप्रैल 2022 के बाद भी पैन कार्ड के साथ आधार लिंक किया जा सकता है। आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आप म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता खोलने जैसे काम भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्द इस काम को पूरा कर लें।
आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें।
- उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है तो)।
- आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
- यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
- एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी।
- अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
- पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा।
- अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें।
- अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाऊ" बटन पर क्लिक करें।
- एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
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