सार
DDA फ्लैट लेने का दायरा अब बढ़ गया है। इसका मतलब यह कि अगर आप भी दिल्ली में घर लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे काफी आसान बना दिया है।
बिजनेस डेस्कः दिल्ली में फ्लैट/घर लेने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। अगर आप भी दिल्ली में घर लेना चाहते हैं, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट खरीद सकते हैं। विभाग ने इसको लेकर एक राहत भरी खबर दी है। इसके तहत अब सालाना 10 लाख की आय वाले परिवार भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority- DDA) के ईडब्ल्यूएस फ्लैट ले सकेंगे। बुधवार को उप राज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीए की बोर्ड बैठक हुई। इसमें ही निर्णय लिया गया कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट की खरीद के लिए तीन लाख रुपये तक की आय का पैमाना अबसे लागू नहीं होगा।
DDA Flat के आवंटन की प्रक्रिया होगी आसान
जानकारी दें कि डीडीए अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के घरों के आवंटन को और आसान बनाने जा रहा है। इससे आवेदकों को काफी सुविधा होगी। अथॉरिटी ने तीन लाख रुपये से कम की वार्षिक व्यक्तिगत आय (Annual Personal Income) की जरूरत को समाप्त कर दिया है। अभी तक ईडब्ल्यूएस के तहत आवंटन की मांग करने वाले आवेदकों को दो दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती थी। इससे यह प्रमाण देना होता था कि आवेदन देने वाले की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है। इसके साथ ही आवेदनकर्ता यह जानकारी देते थे कि उनकी पारिवारिक इनकम 10 लाख रुपये से कम है। इससे लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती थी। क्योंकि उनमें से अधिकांश ऐसे लोग होते थे, जो आईटीआर रिटर्न नहीं फाइल करते थे।
देश के लोगों को होगा फायदा
ऐसे लोग जो आईटीआर के दायरे में नहीं आते थे, उनके लिए फॉर्म 16 लेकर अपनी आय को दिखाना काफी मुश्किल भरा काम होता था। लोगों की व्यक्तिगत आय को प्रमाणित करने वाले और दूसरे कोई उपाय भी नहीं होते थे। इसलिए अब ईडब्ल्यूएस फ्लैट 10 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।
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