सार
ईपीएफओ (EPFO) ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी है।
बिजनेस डेस्क। यदि आप एक कर्मचारी हैं और कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ के हकदार हैं, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। आपको पता होना चाहिए कि अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को ईपीएफओ (EPFO) द्वारा दिए गए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक करना बहुत जरूरी है। यूएएन प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए नंबरों में से एक है और हमेशा के लिए उनके पास रहेगा। ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार नंबर को लिंक करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दी है।
31 अगस्त थाी लास्ट डेट
पहले नंबरों को लिंक करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2021 थी। EPFO द्वारा नवीनतम तारीख की घोषणा 15 नवंबर को की गई थी। सेवानिवृत्ति एजेंसियों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) जमा करने के मानदंड को भी अपडेट किया है। ईपीएफओ के अनुसार, इंप्लॉयर केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए आवेदन कर सकते हैं जो आधार को पीएफ यूएएन से जोड़ते हैं।
वर्ना मिलनी बंद हो जाएंगी यह सुविधाएं
कृपया ध्यान दें कि यदि आप अपने यूएएन को आधार संख्या से लिंक नहीं किया है तो आपको अपने इंप्लॉयर से ईपीएफ कंट्रीब्यूशन मिलना बंद हो जाएगा। कर्मचारियों को भी प्रेषण में देरी का सामना करना पड़ता है जब तक कि वे अपने पीएफ अकाउंट को लिंक नहीं करते हैं और डाटा को इंप्लॉयर और अधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। साथ ही वे अपने अकाउंट से से पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। कर्मचारी इस साल की शुरुआत में घोषित कोविड 19 एडवांस और उनके पीएफ खाते से जुड़े बीमा लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
यह भी पढ़ें:- 7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने DA Calculation में किया बड़ा बदलाव, यह नया प्रोसेस
आधार को ईपीएफ अकाउंट से ऑनलाइन कैसे लिंक करें
- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
- अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन करें।
- 'मैनेज' सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
- आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां से आप अपने ईपीएफ खाते से लिंक करने के लिए 'आधार' का चयन कर सकते हैं।
- अब, 'आधार' पर क्लिक करें और अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें।
- एक बार जब आप अपना आधार विवरण सहेज लेते हैं, तो आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से सत्यापित हो जाएगा।
- अपने केवाईसी दस्तावेज़ के सफल अनुमोदन पर, आप आधार को ईपीएफ खाते से सफलतापूर्वक लिंक करने में सक्षम होंगे।
- फिर आपको अपने आधार विवरण के सामने 'सत्यापित' लिखा हुआ मिलेगा।