सार
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेने के एलान लिया है। करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का पीएफ नही कटता है। संस्थानों के लिए भी नए नियम होंगे लागू।
नई दिल्ली. इम्पलॉई प्रोविडेंट फंड यानि ईपीएफ जल्द ही कर्मचारियों के हित में बड़ा बदलाव करने की सोच रहा है। अगले साल के शुरुआत में नियमों में बदलाव किया जा सकता है। इस पर केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है।
50 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
EPFO ने कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। दरअसल, करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड नही कटता है। लेकिन आने वाले नए नियम के अन्तर्गत इन सभी को लाभ मिलने वाला है। फिलहाल वर्तमान में 6 करोड़ लोग ही पीएफ के दायरे में आते हैं। अभी तक जिन संस्थानों में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां पीएफ का वर्तमान नियम लागू होता है। लेकिन इसमें बदलाव कर कर्मचारियों की संख्या को घटाकर 10 कर दी गई है।
संस्थानों पर सख्ती
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत अब 10 और उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देनी होगी।